• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

हिमाचल ने 51 साल पुराने कानून में किया संशोधन, बेटियों को दिया समान अधिकार

Himachal amends 51-year-old law, gives equal rights to daughters - Shimla News in Hindi

शिमला, । मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि, 51 साल पुराने कानून, हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 में संशोधन करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की पहल, बालिग बेटी (विवाहित और अविवाहित) को भूमि के समान अधिकार प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। संशोधन के अनुसार, बालिग बेटी को 150 बीघा भूमि तक एक अलग स्वतंत्र इकाई रखने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने मौजूदा अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 4 में 'बेटा' शब्द के बाद 'या बेटी' शब्द जोड़कर त्रुटि को सुधारा है।
बिल में बेटी को बेटे के बराबर एक अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले, अधिनियम ने एक बालिग पुत्र को बालिग बेटी के समान अधिकार से वंचित करते हुए बालिग पुत्र को अतिरिक्त 150 बीघा रखने की अनुमति दी थी। नतीजतन, बेटियों वाले परिवारों के पास वही भूमि अधिकार होंगे जो पुत्रों के पास हैं, कुल मिलाकर 300 बीघा भूमि।

बिल, हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे 29 मार्च को मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था, और 3 अप्रैल को पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र इकाई के मालिक होने पर बेटे और बेटी दोनों के लिए लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है। यह विधेयक भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लैंगिक भेदभाव को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

मुख्यमंत्री ने स्वयं इस संबंध में विशेष रुचि ली और राज्य विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में संशोधन विधेयक पेश करने के इच्छुक थे। अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बेटियों वाले लाखों परिवारों को राहत प्रदान करना है, क्योंकि इससे उनकी बेटी को 150 बीघा जमीन की अतिरिक्त इकाई मिल सकेगी। राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम के रूप में समाज के सभी वर्गों द्वारा इस कदम का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, आवश्यक संशोधन करके, राज्य सरकार बेटियों वाले लाखों परिवारों को सहायता प्रदान कर रही है। इस संशोधन का उद्देश्य लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले असंवैधानिक खंड को हटाकर यह सुनिश्चित करना है कि बेटियों वाले परिवारों को भूमि के स्वामित्व में समान अधिकार हैं।

--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Himachal amends 51-year-old law, gives equal rights to daughters
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: himachal news, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, shimla news, shimla news in hindi, real time shimla city news, real time news, shimla news khas khabar, shimla news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

हिमाचल प्रदेश से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

1 / 45

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2025 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved