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जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने सहारा सिटी होम्स प्रोजेक्ट से जुड़े दो मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामले डॉ. कन्हैया लाल मीणा और उनके एचयूएफ (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) द्वारा सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के खिलाफ दायर किए गए थे। दोनों मामलों में शिकायतकर्ताओं ने अपनी जमा राशि के रिफंड और ब्याज की मांग की थी।
पहले मामले (RAJ-RERA-C-N-2024-7218) में शिकायतकर्ता ने सहारा सिटी होम्स प्रोजेक्ट में यूनिट नंबर R3/73 के लिए ₹48.27 लाख रुपए की कीमत पर बुकिंग की थी। शिकायतकर्ता ने ₹49.50 लाख की पूरी राशि का भुगतान किया, लेकिन अब तक न तो फ्लैट का कब्जा मिला और न ही राशि वापस की गई।
दूसरे मामले (RAJ-RERA-C-N-2024-7219) में शिकायतकर्ता ने यूनिट नंबर C7/403 के लिए ₹22.87 लाख की बुकिंग की थी और ₹23.36 लाख का भुगतान कर दिया। इस मामले में भी स्थिति वही रही।
सुनवाई के दौरान सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड ने कहा कि परियोजना रेरा में पंजीकृत नहीं है, इसलिए रेरा के पास इस मामले में फैसला लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश के तहत सहारा समूह की संपत्तियां SEBI के नियंत्रण में हैं, जिसके चलते वे निर्माण और कब्जा देने में असमर्थ हैं।
रेरा की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने शिकायतकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को आदेश दिया कि वे शिकायतकर्ताओं की पूरी राशि 11.10% ब्याज के साथ वापस करें। यह ब्याज फ्लैट की डिलीवरी की निर्धारित तिथि से लेकर रिफंड की तारीख तक लागू होगा। आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करना होगा।
रेरा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यूटेक प्रमोटर्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले के निर्णय के अनुसार, यदि प्रोजेक्ट का कब्जा समय पर नहीं दिया जाता, तो आवंटी को राशि लौटाने का पूर्ण अधिकार है। रेरा का यह आदेश लंबित रियल एस्टेट मामलों में फंसे ग्राहकों के लिए एक राहतभरी मिसाल है। अब सभी की नजरें सहारा समूह की ओर हैं कि वे आदेश का पालन कैसे और कब तक करते हैं। पूरा फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करिए।
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