चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल ने ग़ैर कानूनी ढंग से अर्जित की गई संपत्ति को
ज़ब्त करने संबंधी पंजाब एक्ट 2017 (पंजाब फोरफीट ऑफ इलीगली एक्वायर्ड
प्रापर्टी एक्ट, 2017) को स्वीकृति दे दी है जिससे नशा तस्करों की जायदाद
को ज़ब्त करने और नत्थीकरन करने की व्यवस्था की गई है।
यह फ़ैसला आज यहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।
इस
संबंधी विस्तार में जानकारी देते हुए आज यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के एक
प्रवक्ता ने बताया कि यह कानून बन जाने से राज्य सरकार द्वारा नशों के
विरुद्ध शुरु की गई जंग में अधिकारियों को जायदाद नत्थीकरन और ज़ब्त करने
के अधिकार मिल जाएंगे। इससे वे नशा तस्करों, स्मगलरों और व्यापारियों की स
पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्षम होंगे।
प्रवक्ता
अनुसार इस कानून का प्रारूप पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल के साथ विचार
विमर्श के बाद तैयार किया गया है। एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन केस दर्ज होने
के बाद दोषी अपनी जायदाद को अपने से अलग नहीं कर सकेंगे। अंतिम रूप में
दंड दिए जाने के बाद ही जायदाद को ज़ब्त किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया
गया है कि केस दर्ज होने के समय 6 वर्ष से अधिक पुरानी स पित्त न ही नत्थी
होगी और न ही नये एक्ट की व्यवस्थाओं के अधीन कुर्क की जा सकेगी।
एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अधीन किये गए दंड योग्य अपराध के दोषी किसी
भी व्यक्ति पर यह नया एक्ट लागू होगा जिसमें 10 वर्ष या इससे अधिक की सज़ा
की व्यवस्था है। हर उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट-1985 (एक्ट
नंबर 46 आफ 1988) के अधीन नजऱबंदी के आदेश जारी किये गए हैं, उस पर यह
लागू होगा बशर्ते नजऱबंदी के आदेशों को इस एक्ट के अधीन गठित किये गये
सलाहकारी बोर्ड की रिपोर्ट या माननीय कोर्ट के आदेशों के अनुसार रद्द नहीं
किया जा सकता।
प्रवक्ता अनुसार हर व्यक्ति जिसको अपराध करने के कारण गिर तार किया गया
है या उसके विरुद्ध गिर तारी के वारंट जारी किये गए हैं को एन.डी.पी.एस.
एक्ट के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा देने की व्यवस्था की गई है।
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