अमेठी। पूर्व की अखिलेश सरकार के विवादित मंत्री गायत्री
प्रजापति को एक बार फिर हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है। अनाधिकृत रूप से
सरकारी ज़मीन पर खड़ी पूर्व मंत्री की इमारत को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ
बेंच ने चार दिन के अंदर गिरवाने का आदेश दिया है।
बेटे ने दाखिल की रिट
बता दें कि एलडीए ने पूर्व मंत्री को नोटिस भेजकर बुधवार को कार्यवाई की
बात कही थी। अब गुरुवार को एलडीए को नोटिस का जवाब देना है। इस सम्बन्ध में
गायत्री के बेटे अनुराग प्रजापति द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ ये
हाइकोर्ट में रिट दाखिल की गई थी।
डेढ़ माह पूर्व एलडीए ने गिराने का दिया था आदेश
सनद रहे कि गायत्री प्रजापति ने बिना नक्शा पास कराए तीन मंजिला अवैध
निर्माण कराया था। इस संदर्भ में एलडीए के विहित प्राधिकारी व संयुक्त सचिव
धनजंय शुक्ला ने सुनवाई करते हुए डेढ़ माह ये निर्देश दिया था कि 15 दिन
में अवैध निर्माण खुद गिरा लिया जाए। लेकिन डेढ़ महीने बाद भी निर्माण नहीं
तोड़ा गया।
पूर्व मंत्री पर है ये आरोप
गौरतलब रहे कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर आरोप है कि उन्होंने सालेह
नगर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया है। जमीन के खसरा सं
या 589/1 व 589/2 पर काम्प्लेक्स बन रहा है और यह जमीन एलडीए की है। इस
खसरे की जमीन दूसरी जगह है। लेकिन गायत्री प्रजापति के दबाव व प्रभाव में
यहां कब्जा कर लिया गया।
हाईकोर्ट ने 19 जून तक निर्माण ढहाने का दिया आदेश
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए एलडीए को 19 जून तक ये निर्माण ढहाने का
आदेश दिया है। साथ ही अब तक ये निर्माण न ढहाए जाने पर एलडीए को फटकार भी
लगाई।
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