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टोंक। जिला कलक्टर सुबे सिंह यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सतर्कता समिति और आगामी आगामी माह में आयोजित होने वाले राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार, मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में विधायक निवाई पीपलू हीरालाल रैगर, विधायक देवली उनियारा राजेन्द्र गुर्जर और पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलक्टर ने कहा कि 8 मई से 30 जून के मध्य आयोजित होने वाले राजस्व लोक अदालत और न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के तहत आमजन के कार्य कर उन्हें अधिक से अधिक राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 और 183 के तहत दर्ज मुकदमे, इजराय, पत्थरगढी और सीमाज्ञान, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत लम्बित प्रार्थना पत्र और नामान्तरण के प्रकरणों के कार्य सम्पादित करें। उन्होंने शिविर के दौरान बंद रास्ते खुलवाने, तंग रास्तों के अतिक्रमण हटाने, पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन, राजस्व अभिलेखो में लिपिकीय त्रुटियों का शुद्धिकरण, लम्बित गैर खातेदारी प्रकरणों में खातेदारी दिए जाने के कार्य कर परिवादी को कैम्प के माध्यम से लाभ पहुंचाने की बात कही। उन्होंने एसडीएम से कहा कि कैम्प से 3 दिन पहले पटवारी, गिरदावर गांव में जाएं और राजस्व संबंधी प्रकरणों के निस्तारण की पूर्व तैयारी करें। ताकि कैम्प दिवस के दिन अधिकाधिक परिवादियों को लाभान्वित किया जा सकें। जिला कलक्टर ने भीषण गरमी के मद्देनजर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश जांगिड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश कुमार गौतम, उपखण्ड अधिकारी देवली रवि वर्मा, उपखण्ड अधिकारी मालपुरा शंकरलाल सैनी, एसडीएम पीपलू रक्षा पारीक, नगर पालिका अध्यक्ष टोडारायसिंह संतकुमार जैन और निवाई प्रधान चंन्द्रकला गुर्जर भी मौजूद रहीं।
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