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राजस्थान रोडवेज प्रबंधन से ओपीएस के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की मांग

Demand from Rajasthan Roadways Management to follow the guidelines issued by the Finance Department, Government of Rajasthan for OPS - Jaipur News in Hindi

जयपुर। आरएसआरटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष से मुख्यमंत्री, राजस्थान की मंशा के अनुरूप एवं वित्त विभाग,राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की मांग की गई है ।
आरएसआरटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आज ज्ञापन भेज कर अवगत करवाया कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के 30 सितम्बर, 2023 के आदेश में निर्देशित किया गया है कि ‘’वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में पुन: निर्देशित किया जाता है कि यदि पुरानी पेंशन योजना(OPS) लागू करने के संबंध में राज्य सरकार के जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत संस्था ने अपने स्तर से भिन्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से संशोधित या प्रत्याहरित कर लिया जावे। यदि संस्थाओं द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों से भिन्न जारी किए गए दिशा- निर्देशों को संशोधन या प्रत्याहरित नहीं किया जाता है तो इस हेतु प्रशासनिक विभाग एवं संस्था के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व का निर्धारण कर नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।’’

आरएसआरटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आज ज्ञापन में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के 30 सितम्बर, 2023 के आदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जारी किए गए दिशा दिशा निर्देशों की पालना करने के लिए आग्रह किया गया है । वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाने की मांग माननीय मुख्यमंत्री से करेगी।
राजस्थान रोडवेज प्रबंधन द्वारा सीपीएफ से ओपीएस के पुनर्विकल्प के लिए जारी राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में बदलाव कर कर्मचारी एवं अधिकारियों को ओपीएस का लाभ लेने के लिए सेवानिवृत्त कार्मिकों को CPF/EPF कि नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि ( मूल वेतन+ महंगाई भत्ता का 12 प्रतिशत) सेवानिवृत्ति दिनांक से नियोक्ता के अंशदान को जमा कराने की दिनांक तक 3 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराने एवं अंशदान को ब्याज सहित जमा के अगले माह से पेंशन शुरू करने के आदेश जारी किये गये है। जबकि नियोक्ता का अंशदान विभिन्न वर्षों में 01अप्रैल 1971 से 8.00, 01 अगस्त 1988 से 8.30, 01 जून 1990 से 10.00 एवं 22 सितंबर 1997 से 12.00 प्रतिशत रहा है। वित्त विभाग,राजस्थान सरकार के आदेशों में नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि उसकी प्राप्ति की तिथि से जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करने के लिये कहा गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा ओपीएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए जारी किए गए आदेश में नियोक्ता अंशदान का मूल सीपीएफ फ़ण्ड कर्मचारी द्वारा प्राप्त करने की दिनांक से 3 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराने की दिनांक तक तथा 1 अप्रैल, 2023 से पेंशन दिए जाने के लिए प्रावधान किया गया है।

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