इलाहाबाद। 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में पांचवी काउंसिलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों के जारी नियुक्ति पत्र रद्द किये जायेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में एकलपीठ के आदेश को रद्द कर यह आदेश दिया है। साथ ही इस मामले की नये सिरे से सुनवाई के लिए एकलपीठ को निर्देश दिया है। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली हैए जो अधिक अंक होने के बावजूद भी मेरिट में जगह नहीं बना सके थे।
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