29,334 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति पत्र रद्द: हाईकोर्ट

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 04 नवम्बर 2016, 12:25 PM (IST)

इलाहाबाद। 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में पांचवी काउंसिलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों के जारी नियुक्ति पत्र रद्द किये जायेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में एकलपीठ के आदेश को रद्द कर यह आदेश दिया है। साथ ही इस मामले की नये सिरे से सुनवाई के लिए एकलपीठ को निर्देश दिया है। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली हैए जो अधिक अंक होने के बावजूद भी मेरिट में जगह नहीं बना सके थे।


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न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता। कम मेरिट वालों का चयन व अधिक मेरिट वालों को चयन सूची से बाहर रखना उचित नहीं है। अंतिम चयन मेरिट में अधिक अंक पाए अभ्यर्थियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि सूबे में गणित व विज्ञान के 29ए334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पांचवी काउंसिलिंग के बाद मेरिट में धांधली की शिकायत करते हुए दर्जन भर याचिका दाखिल की गई थी।

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जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा की विशेष अपील भी इसी अनुक्रम में कोर्ट ने स्वीकार की थी। जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने करते हुए यह फैसला दिया है। अब यह मामला एकल पीठ को पुनः वापस कर दिया गया है। जहां इसकी सुनवाई नये सिरे से प्रारंभ होगी।


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