नई दिल्ली। निजी क्षेत्र (प्राईवेट सेक्टर) के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की विशेष अपील को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने एक आदेश में ईपीएफओ को कहा था कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। फिलहाल ईपीएफओ एक निर्धारित सीमा में ही कर्मचारियों को पेंशन देता है। ईपीएफओ ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। गौरतलब है कि ईपीएफओ अधिकतम 15000 हजार रुपए तक की सैलरी को आधार बनाते हुए ही पेंशन देता था।
अब पेंशन की गणना (कर्मचारी द्वारा की गई नौकरी में बिताए गए कुल वर्ष+2)/70&अंतिम सैलरी के आधार पर होगी। इसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन 50 हजार रुपए प्रति माह है, तो उसे अब करीब 25 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। पुराने नियम से यह करीब 5000 रुपए ही होती थी।
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