कैथल। आबकारी एवं कराधान विभाग अंबाला के ज्वाइंट कमिश्नर सुधीर शर्मा एवं विभाग के अन्य अधिकारी ने कहा कि टैक्स से संबंधित सात अधिनियमों के तहत बड़ी मात्रा में एरियर बकाया है। इसकी वसूली के लिए विभाग ने ऐसे व्यापारियों को एकमुश्त सेटलमेंट का मौका दिया है, जिनके खिलाफ टैक्स का एरियर और ब्याज खड़ा है। वे 28 जून को ओटीएस-एक फार्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। शर्मा विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उनके साथ जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त एएस कटारिया भी थे।
शर्मा ने बताया कि बार-बार रिमाइंडर व नोटिस के बाद भी लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। आउट स्टेंडिंग हर साल बढ़ता जा रहा है। सरकार ने व्यावहारिक तौर पर वन टाइम सेटलमेंट की योजना दी है। इसके तहत हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स, हरियाणा वैट, सीएसटी, हरियाणा लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स, हरियाणा टैक्स ऑन एंट्री आफ गुड्स इन लोकल एरिया, हरियाणा लग्जरी टैक्स एक्ट और पंजाब मनोरंजन ड्यूटी एक्ट आते हैं। इनमें टैक्स में तो कोई छूट नहीं होगी, लेकिन ब्याज और पेनल्टी की राशि में सेटलमेंट का प्रावधान रखा गया है। शर्मा ने बताया कि कहीं तो 90 फीसदी तक भी छूट दी जा सकती है।
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