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आर्टिकल 35-ए की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

Supreme Court defers Article 35A hearing till August 27 - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 35-ए को निरस्त करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई शुरू होने के बाद इसे कुछ ही देर में आगे के लिए टाल दिया गया। इस मामले की सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने सुनवाई को यह कहते हुए टाल दिया कि तीन जजों की बेंच पहले यह तय करेगी कि यह मामला पांच जजों की बेंच को ट्रांसफर किया जाए या नहीं। इसेे दो हफ्ते बाद तय कर सकते हैं जिसके बाद तीन जजों की कमेटी इस तय करेगी।

इस बीच केंद्र सरकार और राज्य की ओर से यह मांग की गई थी इस सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया जाए। इसके पीछे दोनों का तर्क था कि राज्य में अभी पंचायत चुनाव हैं।

आपको बता दें कि संविधान पीठ की सिफारिश के लिए तीन जज चाहिए, लेकिन अभी दो ही हैं। जस्टिटस चंद्रचूड अभी छुट्टी पर हैं, इसलिए ये फैसला अभी नहीं हो सकता है। सुनवाई के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अभी राज्य में कोई भी सरकार नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई अब अगस्त के अंतिम हफ्ते (27 अगस्त) को होगी।

बता दें कि इस धारा को निरस्त करने की मांग करने वालों का कहना है कि धारा 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे संविधान में नहीं जोड़ा गया था।

गौरतलब है कि कश्मीर में धारा 35-ए के मुद्दे को लेकर घाटी के 27 व्यापारिक संगठनों ने केंद्र सरकार को गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हुए पांच-छह अगस्त के दो दिवसीय कश्मीर बंद के एलान का समर्थन किया है।


क्या है आर्टिकल 35A-
आर्टिकल 35-A को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35A को लागू करने के लिए तत्कालीन सरकार ने धारा 370 के अंतर्गत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया था। यह कानून जम्मू-कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति को राज्य में संपत्ति खरीदने से रोकता है। साथ ही, कोई बाहरी शख्स राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा भी नहीं उठा सकता है और न ही वहां सरकारी नौकरी पा सकता है।

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Web Title-Supreme Court defers Article 35A hearing till August 27
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