हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फूड सप्लीमेंट मुहैया करने वाले जिमों को चेतावनी दी है। अदालत में लुधियाना के रहने वाले रवि कुमार ने याचिका दाखिल की थी कि उनका 12वीं में पढऩे वाला बच्चा जिम द्वारा सुझाए गए फूड सप्लीमेंट का आदी बन गया है।
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