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बंदूक के जोर पर रेप! पंचायत ने पीडिता को ही सुना दी मौत की सजा

फाजिलपुर थाने के प्रभारी कैसर हसनैन ने कहा, हमने पंचायत सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उसे (महिला को) कारी (पत्थर मार कर या अन्य तरीके से मरने योग्य) घोषित करने के लिए उन्हें हिरासत में लेंगे।
हसनैन ने कहा कि शुमैला के पिता ने अपने बयान में कहा है कि उनसे जबरदस्ती पंचायत का फैसला मनवाया गया। उन्होंने कहा कि चूंकि पंचायत ने उसे जान से मारने योग्य घोषित कर दिया, उन्हें फैसला स्वीकार करना पडा क्योंकि यही गांव की परंपरा है। पुलिस ने शुमैला को राजनपुर स्थित सरकारी आश्रय गृह भेजा है।

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