सिंघल ने सरकारी गवाह
बनने के लिए अदालत से मंजूरी मांगी थी।
अदालत ने सिंघल की माफी की याचिका स्वीकार कर ली थी और आरोपियों की सूची से
उसका नाम हटाए जाने का आदेश दिया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मामले
में आरोपी एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा ने झारखंड में
अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन में जिंदल समूह की फमों- जिंदल
स्टील एवं पॉवर लिमिटेड एवं गगन स्पॉन्ज आयरन को अनुचित लाभ पहुंचाया।
सीबीआई के दावे के विरोध में सभी आरोपियों ने कहा था कि कोई सबूत यह नहीं
दशााüता कि कोयला ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया के दौरान वे किसी षड्यंत्र में
शामिल थे। उन्होंने सीबीआई के आरोपों को भी खारिज किया है।
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