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दुष्कर्म के दोषी राम रहीम की पैरोल याचिका खारिज

Rape convict Ram Rahim parole plea denied by HC - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को विवादास्पद बाबा व डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) की पैरोल याचिका को खारिज कर दिया है।

अपनी ही दो अनुयायी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में बाबा को 20 साल की सजा हुई है।

दोषी बाबा की पत्नी हरजीत कौर ने बाबा की 85 वर्षीय बीमार मां नसीब कौर की देखभाल के लिए उसे तीन सप्ताह की पैरोल मांग की थी।

अदालत का मत था कि राम रहीम अपनी पैरोल के लिए खुद ही याचिका दायर कर सकता है।

अच्छे आचरण की रिपोर्ट के आधार पर पैरोल देने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि राम रहीम की मां का इलाज उसके संप्रदाय द्वारा चल रहे अस्पताल में करवाया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि उसका पूरा परिवार पहले से ही उसकी मां के साथ रह रहा है और उनके द्वारा बीमार की सेवा की जा सकती है।

राम रहीम रोहतक की जेल में अपनी सजा काट रहा है। इससे पहले जेल प्रशासन ने बीमार मां से पैरोल पर मिलने की इजाजत देने से उसे मना कर दिया था।
(आईएएनएस)

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Web Title-Rape convict Ram Rahim parole plea denied by HC
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