चंडीगढ़। हरियाणा के कैथल में भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) अंबाला ने पूर्व पार्षद कमल मित्तल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ACB द्वारा 16 जून 2025 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7ए और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308 (2) के तहत यह चालान कैथल की अदालत में पेश किया गया।
प्रकरण के अनुसार, शिकायतकर्ता ने ACB अंबाला को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने वर्ष 2024 में एसबीआई रोड, पुराना बस स्टैंड कैथल के पास नगर परिषद से नक्शा पास कराकर एक शोरूम का निर्माण कराया था। आरोप है कि उस समय के नगर परिषद कैथल के पूर्व पार्षद कमल मित्तल उसके शोरूम पर पहुंचे और धमकाते हुए बताया कि उन्होंने शोरूम निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री विंडो और नगर परिषद में शिकायतें दी हैं। इन शिकायतों को उपायुक्त कैथल से निपटवाने के एवज में उन्होंने 5.20 लाख रुपये रिश्वत की मांग की और यह राशि ले भी ली।
इसके बाद 17 मार्च 2025 को नगर परिषद कैथल द्वारा उक्त शोरूम को सील कर दिया गया। जब शिकायतकर्ता ने सील खोलने का आवेदन दिया तो 8 अप्रैल 2025 को शोरूम की सील हटा दी गई। आरोप है कि इस घटना के बाद कमल मित्तल दोबारा शिकायतकर्ता के पास पहुंचे और शोरूम गिरवाने की धमकी देते हुए 4 लाख रुपये की और रिश्वत मांगी।
शिकायत की जांच के बाद ACB अंबाला ने 19 अप्रैल 2025 को कमल मित्तल को शिकायतकर्ता से 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला में अभियोग संख्या 17 दर्ज किया गया था।
ACB ने इस मामले में पूरी जांच के बाद अब अदालत में चालान पेश कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई कैथल की अदालत में निर्धारित तिथि पर होगी।
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