जयपुर। विधानसभा चुनाव 2018 के लिए 6 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व लगभग सभी विभागों में अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। आदेशों की पालना में कतिपय अधिकारी नवीन पदस्थापन स्थान के लिए कार्य मुक्त भी हो चुके हैं। आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में आ जाने के कारण वे नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते संबंधित विभागों एवं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव संबंधित कार्य भी प्रभावित होने की आशंका है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने इसी को देखते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबध में आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों को सभी विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर्स) को भेजा है और उन्हें लागू करवाने के भी आदेश दिए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन विभाग द्वारा सभी राजकीय विभागों एवं राजकीय उपक्रमों, संस्थाओं के अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण-पदस्थापन नहीं करने और जिनके स्थानांतरण-पदस्थापन के आदेश जारी हो चुके हैं उनकी क्रियान्विति चुनाव समाप्ति तक नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग के दिशा-निर्देश (पत्र के बिंदु संख्या-6) के अनुसार अधिकारियों के स्थानांतरण आदेशों की क्रियान्विति के लिए संबंधित विभाग द्वारा प्रस्ताव निर्वाचन विभाग को भेजे जाएं, जिस पर आयोग से अनुमति प्राप्त होने पर ही संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा।
इसके अलावा समस्त विभागों के ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिनके स्थानांतरण आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 तक जारी हो चुके थे और उनकी पालना में 6 अक्टूबर तक वे कार्यमुक्त हो भी चुके हैं तथा यदि उनके नवीन पदस्थापन स्थान पर वह पद रिक्त है तो ही उन्हें नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जा सकता है।
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