कोच्चि। केरल के सोने की तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को इस महीने की शुरूआत में जमानत मिली थी और अब उन्हें एर्नाकुलम जिले से बाहर जाने की अनुमति मिल गई है। राजधानी जिले की रहने वाली स्वप्ना अब एर्नाकुलम जिले से बाहर यात्रा कर सकती हैं, लेकिन जमानत की शर्तों में नई छूट के अनुसार वह राज्य से बाहर यात्रा नहीं कर सकती हैं।
लगभग 16 महीने जेल में रहने के बाद, उन्हें 2 नवंबर को केरल उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत मिली और चूंकि उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में जमानत हासिल कर ली थी, इसलिए वह इस महीने की शुरूआत में जेल से बाहर आने में सक्षम थी।
तस्करी का मामला 5 जुलाई, 2020 को सामने आया था, जब सीमा शुल्क ने वाणिज्य दूतावास के लिए राजनयिक सामान में सोने की तस्करी के आरोप में यहां यूएई वाणिज्य दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी सरिथ को गिरफ्तार किया था।
स्वप्ना सुरेश, पहले संयुक्त अरब अमीरात वाणिज्य दूतावास में काम करती थी और उनके सहयोगी संदीप नायर को कुछ दिनों बाद इस मामले में एनआईए ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था।
--आईएएनएस
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