गांधी नगर। भाजपा (BJP)की गुजरात (Gujarat) सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा मोटर वीइकल्स एक्ट (Motor vehicle act 2019) में संशोधन में कई जुर्माने की राशि घटा दी है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केंद्र के बढ़ाए जुर्माने को राज्य सरकार ने 25प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कम कर दिए है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मानवीय आधार को कारण बताते हुए जुर्माने को घटा दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गुजरात में नए जुर्माने 16 सितंबर से लागू कर दिए जाएंगे। हालांकि, सरकार ने शराब पीकर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का जुर्माना नहीं बदला है क्योंकि इनमें बदलाव का प्रावधान नहीं दिया गया है। आपको बताते जाए कि यह एक्ट कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ था। कर्नाटक सरकार का भी कहना है कि अगर दूसरे राज्य जुर्माना कम करते हैं, तो वे भी विचार करेंगे।
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