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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले ट्यूशन टीचर को 5 साल की सजा

Tuition teacher sentenced to 5 years for molesting a minor - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले एक ट्यूशन टीचर को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोषी ट्यूशन टीचर विशेष के खिलाफ सारंगपुर थाना पुलिस ने 3 साल पहले आईपीसी की धारा 354ए, 376(3), 506 व पॉक्सो एक्ट के तहत सजा एफआईआर दर्ज की थी। उस पर अपनी ही नाबालिग स्टूडेंट से छेड़छाड़ करने के आरोप थे। पीड़ित ने जब उसकी हरकत के बारे में परिवार को बताया तो उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने फिर आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ करीब 3 साल केस चला और बीते शुक्रवार को कोर्ट ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी करार दे दिया था और शनिवार को उसे सजा सुनाई गई।

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Web Title-Tuition teacher sentenced to 5 years for molesting a minor
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