-मुख्यमंत्री भगवंत मान को नहीं दिया जायेगा कोई नोटिस ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
चंडीगढ़। अजीत समूह अखबार के संपादक बरजिन्दर सिंह हमदर्द को बड़ा झटका देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज उनके विरुद्ध केस सीबीआई को देने से इन्कार कर दिया है।
यह जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बरजिन्दर सिंह हमदर्द ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक पटीशन दायर करके विजीलैंस ब्यूरो पंजाब द्वारा शुरू की गई विजीलैंस जांच ( 07/ 2022, जालंधर) को सी.बी.आई. को ट्रांसफर करने के लिए निर्देश देने की अपील की थी। केस की सुनवाई करने के उपरांत जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने प्रतिवादी नं. 3 यानि स. भगवंत मान, मुख्यमंत्री पंजाब और प्रतिवादी नं. 4 यानि सी.बी.आई. को नोटिस जारी करने से इन्कार कर दिया। हमदर्द को कोई अंतरिम राहत देने से इन्कार करते हुए अदालत ने जांच जारी रखने के लिए कहा है।
इस दौरान अदालत ने स्टेट काऊंसल को याचिकाकर्ता को एक प्रश्नावली भेजने के लिए कहा है और याचिकाकर्ता को जवाब दाख़िल करने के लिए दो हफ़्तों का समय दिया गया है। जस्टिस भारद्वाज ने यह भी आदेश दिए हैं कि यदि राज्य याचिकाकर्ता के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करता है, तो उसे 7 दिनों का अग्रिम नोटिस दिया जाये। अदालत ने पटीशनर के वकील को मामले की जांच दौरान पूरा सहयोग देने का आदेश देते हुए पंजाब राज्य और विजीलैंस ब्यूरो पंजाब को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है।
सुनवाई की अगली तारीख़ 16 अगस्त, 2023 तय की गई है। इस दौरान, हमदर्द ने अपनी पटीशन में सीबीआई को निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश देने और उसके ख़िलाफ़ उक्त जांच शुरू करने के कारणों और तथ्यों की समीक्षा करने का अनुरोध भी किया। उन्होंने अपनी अपील में यह भी विनती की थी कि मौजूदा रिट्ट पटीशन के लम्बित होने के दौरान, जांच नं. 07/ 2022, जालंधर से होने वाली आगे की कार्यवाही को मुलतवी रखने के आदेश जारी किये जाएँ।
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