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आरटीआई एक्ट क्या है,पढ़िए क्या हैं आपके अधिकार

झाँसी।मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में मण्डल एवं जनपद स्तरीय जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों का उ.प्र. सूचना का अधिकार नियमावली-2015 के प्राविधानों का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।मुख्य सूचना आयुक्त उ.प्र. जावेद उस्मानी ने उ.प्र. सूचना का अधिकार नियमावली-2015 के प्राविधानों के बारे में उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनसूचना अधिकारी का प्रथम एवं महत्वपूर्ण दायित्व सूचना उपलब्ध कराना है। केवल विधिक आधार पर ही आवेदक को सूचना देने से इंकार कर सकते है। आवेदक सादे कागज पर आवेदन दे सकता है। अर्थदण्ड रोपित होने के बाद भी सूचना देनी होगी। कोई भी नागरिक किसी भी कार्यालय का निरीक्षण,कार्यो,पत्रावलियों का निरीक्षण कर सकता है।उन्होंने कहा कि यह एक क्रान्तिकारी अधिनियम है। इससे शासन और प्रशासन के कार्यो में पारदर्शिता और जबावदेही बढेगी। कोई भी आवेदक सादे कागज पर अपना नाम, पिता/पति का नाम, पत्राचार का पूरा पता, जमा किये गये शुल्क या बीपीएल प्रमाण पत्र का विवरण, मांगी गयी सूचना का व्यौरा, सम्पर्क फोन या मोबाइल नम्बर एवं हस्ताक्षर,अंगूठे का निशान से सूचना मांग सकता है।


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Web Title-What is the RTI Act, read what your rights
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