लखनऊ। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भले ही यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए एक सितंबर से बढ़ी दरों का जुर्माना लागू कर दिया है, लेकिन अभी उप्र में यह पुरानी दरों से ही वसूला जा रहा है। अधिसूचना न जारी होने के कारण अभी तक ट्रैफिक और आरटीओ दोनों को पुरानी दरों से ही जुर्माना की पर्ची काटनी पड़ रही है। हालांकि विभागीय लोग नई दरों को लागू करने के लिए नियम तोड़ने वालों से अभी से ही दबाव बना रहे हैं। पर उनके सर्वर में नए चार्ज न होने के कारण उनके हाथ खाली हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
परिवहन अधिकरियों के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय व्हीकल एक्ट के संशोधन को लेकर कोई अभी सूचना नहीं जारी गई है। हालांकि नोटिस के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया परिवहन विभाग की ओर से भेजी जा चुकी है। अधिसूचना जारी होते ही एनआईसी की ओर से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की नई दरों को लागू कर दिया जाएगा।
आरटीओ विदिशा सिंह ने बताया, "जब तक अधिसूचना नहीं जारी होती है तब तक यह पुरानी दरों से ही वसूला जाएगा। इस बारे में मंथन करके शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी।"(आईएएनएस)
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