लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में आठ साल पहले केरोसिन तेल छिड़क पत्नी की हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर इसके अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हृदयेश कुमार पांडेय ने रविवार को बताया कि थाना क्षेत्र के फूलपुरा गांव में 28 अक्टूबर 2011 को रामसेवक ने मायके जाने की जिद करने पर अपनी पत्नी संगीता के ऊपर केरोसिन तेल छिड़क कर आग दी थी। इसके बाद उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। संगीता ने मृत्यु पूर्व दिए बयान में पति पर जलाने का आरोप लगाया था। साथ ही उसके सात साल के बेटे ने भी अदालत में पिता के खिलाफ गवाही दी थी।
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