चंबा। जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा योगेश जसवाल की विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को चरस रखने के जुर्म में रूपये 4 साल का कठोर करावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी कुंवर उदय सिंह ने की और बताया कि यह मामला 27 नवम्बर, 2011 का है। उन्होंने बताया कि चोहड़ा डैम के पास तलेरू के पास रात करीब एक बजे पुलिस की टीम नाके पर थी इसी बीच एक व्यक्ति उसी तरफ से बैग कंधे पर उठाय आया और जैसे ही उसने सामने खड़ी पुलिस को देखकर घबरा गया और इधर-उधर भागने लगा जिसे पुलिस के जवानों ने थोड़ी ही दूरी पर धर लिया। जब उक्त व्यक्ति के बैग की तलाशी ली गई तो उसके बैग में से 800 ग्राम चरस पुलिस ने बरामद की। पूछने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम और पहचान संजय पुत्र केहर सिंह गांव स्पाहन तहसील सलूणी बताई। जिला पुलिस ने उक्त युवक के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करते गिरफ्तार कर लिया।
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