पानीपत (ब्यूरो)। सदर पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी व मानव तस्करी मामले में गिरोह के चौथे आरोपी को रविवार देर शाम कैथल से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पवन निवासी नई सैनी बस्ती जीन्द के रूप में हुई।
पूछताछ में आरोपी ने मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके अपने साथी आरोपी फुल सिह निवासी डेरा मुनक करनाल, प्रेम कुमार व तरसेम निवासी रसीन के साथ मिलकर ठगी की उक्त वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा।
पुलिस ने सोमवार को आरोपी पवन को न्यायालय में पेश किया। जहा से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से उसके हिस्से में आई ठगी की 50 हजार रूपए की नकदी बरामद करने का प्रयास करेंगी।
सदर प्रभारी इंस्पेक्टर जगजीत सिंह ने बताया कि डेरा सिंगपुरा सिठाना निवासी बीरचंद पुत्र मालकचंद ने थाना सदर में शिकायत देकर बताया था कि उसका 25 वर्षीय बेटा राजकुमार विदेश जाना चाहता था। इस बारे गांव मूनक निवासी पवन पुत्र इंद्रराम व लेखराज पुत्र केवल राम से उसकी बात हुई।
दोनों ने राजकुमार को 20 दिन में इटली भेजने के नाम पर बेटे का पासपोर्ट व 14 लाख रूपए नकद लिए थे।
दोनों ने बताया था कि उनकी कैथल निवासी प्रेम कुमार से बात हो गई है, वह राजकुमार को सही तरीके से इटली भेजेगें। तीनों के कहने पर 24 मार्च को राजकुमार सामान पैक कर व जरूरी दस्तावेज लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंच गया। वहा जाने पर तीनों ने आश्वासन देते हुए कहा कि फ्लाईट पहले दुबई जाएगी वहा से सीधा इटली भेज देंगे।
तीनों ने 28 मार्च को बेटे राजकुमार को दुबई भेज दिया। वहा जाने पर एजेंट ने बेटे को दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए बताया।
उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। वह अपने बेटे को डोंकी के रास्ते विदेश नही भेजना चाहता था। 9 जून के बाद से उसकी बेटे से कोई बात नही हो पा रही। बेटे राजकुमार को कोई पता नही चल रहा है।
उसने तीनों एजेंटो से बात की तो कहने लगे आपका बेटा ठीक है। काफी समय बीत जाने के बाद तीनों डराने धमकाने लगे। उसको पता चला है कि उक्त गिरोह मानव तस्करी का काम भी करता है। मेरा बेटा भी इनकी चपेट में आ गया है। शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में धोखाधड़ी व इमीग्रेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। दर्ज मामले मे जांच के बाद आईपीसी की धारा 370 इजाद की गई थी।
इंस्पेक्टर जगजीत सिंह ने बताया कि सदर पुलिस ने मामले में बीते दिनों आरोपी फुल सिंह उर्फ पवन कुमार को गिरफ्तार किया था व आरोपी प्रेम कुमार व तरसेम को कैथल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने साथी आरोपी पवन पुत्र जयभगवान निवासी नई सैनी बस्ती जीन्द के साथ मिलकर ठगी की उक्त वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा था।
पूछताछ करने के साथ ही पुलिस ने आरोपी फुलसिंह उर्फ प्रेम कुमार से उसके हिस्से में आए 50 हजार रूपये में से बचे 38 हजार रूपए बरामद किये थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जहा से उन्हे न्यायिक हिरासत जेल दिया था। तीनों आरोपियों को जेल भेजने के बाद पुलिस आरोपी पवन की धरपकड़ के लिए प्रयासरत थी।
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