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कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की नीति में संशोधन

Transfer of policy of skill development and industrial training department - Chandigarh News in Hindi

चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रशिक्षुओं के हित में सभी क्षेत्रों और संस्थानों में कर्मचारियों को उचित और समान रूप से नियुक्त करने के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की स्थानांतरण नीति में संशोधन किए है।
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित स्थानांतरण नीति तुरन्त प्रभाव से ऑनलाइन लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को सार्वजनिक सेवा या विभाग या दोनों की आवश्यकताओं के अनुसार, किसी भी समय, कितनी भी अवधि के लिए, राज्य में कहीं भी स्थानांतरित और नियुक्त किया जा सकता है। स्थानान्तरण एवं नियुक्त का अधिकार विभाग के पास होगा और सभी स्थानांतरण एवं नियुक्तियां कर्मचारियों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन प्रफ्यि के माध्यम से की जाएगीं।
स्थानांतरण नीति शिक्षण काडर के साथ-साथ लिपिकीय काडर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला) (प्रिंसिपल, ग्रुप प्रशिक्षकों, ग्रुप प्रशिक्षक प्रभारी (महिलाएं), टीटीसी के लिए ग्रुप प्रशिक्षक ( महिलाएं), प्रशिक्षक, अधीक्षक, उप अधीक्षक, स्टोर कीपर, सहायक, पुस्तकालय लिपिक, सेवादार-सह-चौकदार और कार्यशाला परिचायक के लिए)के ग्रुप-4 पदों के लिए लागू होगी। प्रारंभ में, यह नीति 500 या अधिक काडर पदों के लिए लागू होगी।
कर्मचारी के अनुरोध पर या यदि उसे अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरित किए जाने पर कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा। अधिमानत: स्थानान्तरण जुलाई मास में किया जाएगा। फाइल पर दर्ज होने के कारणों को छोड़कर कोई मध्य-अवधि स्थानांतरण नहीं किया जाएगा
पोस्टिंग के किसी भी स्थान पर किसी कर्मचारी का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होगा। हालांकि, एक कर्मचारी जिसने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है वह रिक्ति या पारस्परिक स्थानांतरण के आधार पर स्थानांतरण मांगने के लिए पात्र होगा। कोई भी कर्मचारी ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। अगले एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को प्रशासनिक आवश्यकता या अपने अनुरोध पर छोड़कर, सामान्य रूप से स्थानांतरित करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
कर्मचारी पति/पत्नी (केंद्र सरकार कर्मचारी सहित) का जहां तक व्यावहारिक है, एक ही स्टेशन या पास के स्टेशन पर स्थानांतरण करने पर विचार किया जाएगा। कर्मचारियों की एक ही श्रेणी में टाई होने की स्थिति में, महिला कर्मचारी को पुरुष कर्मचारी पर वरीयता दी जाएगी।
यदि कोई कर्मचारी, जो प्रारंभिक नियुक्ति के समय या बाद में, मेवात जिले का निवासी नहीं है और वह रिक्ति के विरुद्घ मेवात जिले का चयन करता है या अगर ऐसा कर्मचारी ‘राज्य में कहीं भी’ का विकल्प चुनता है और विभाग मेवात में उसका स्थानांतरण करता है तो उसे मूल वेतन + डीए के अतिरिक्त 10 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।

सामान्य स्थानांतरण साल में केवल एक बार किया जाएगा। हालांकि, सरकार द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता, पति/पत्नी की आकस्मिक मृत्यु या पति/पत्नी की पुरानी बीमारी/ स्थायी अक्षमता, सरकार के विभागों/संगठनों के कर्मचारियों के पति/पत्नी के स्थानांतरण के मामले में छूट रहेगी।

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Web Title-Transfer of policy of skill development and industrial training department
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