• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सुपरटेक चेयरमैन की याचिका खारिज की

Delhi High Court rejects Supertech chairmans plea against arrest by ED - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा की याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली की एक अदालत ने 15 सितंबर को कहा था कि वह 25 सितंबर को इस बात पर विचार करेगी कि मामले में अरोड़ा के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने शुक्रवार को अरोड़ा के इस दावे को स्‍वीकार करने से इनकार कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी मनमानी और अवैध थी।

इस मामले में ईडी द्वारा उनकी 40 करोड़ रुपये की संपत्ति दोबारा जब्त करने के बाद उन्हें 27 जून को गिरफ्तार किया गया था।

अरोड़ा ने कहा था कि उन्हें कारण बताए बिना ही गिरफ्तार कर लिया गया।

हालाँकि, अदालत ने उनके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जांच एजेंसी ने कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन किया है।

अरोड़ा ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी का लगभग 17 हजार घर खरीदारों और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित निपटान-सह-समाधान योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसे सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी भी मिली थी।

हालाँकि, अदालत ने वित्तीय लेनदारों के साथ बैठक के लिए अरोड़ा को हिरासत में मुंबई भेजने को "अव्यावहारिक" मानते हुए मौजूदा कार्यवाही में अंतरिम जमानत देने के खिलाफ फैसला किया।

कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत देने के लिए भी पीएमएलए के प्रावधानों को पूरा करना होगा। अदालत ने सुझाव दिया कि यदि चाहें तो जेल अधीक्षक कानून के अनुसार जेल से अरोड़ा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की व्यवस्था कर सकते हैं।

जांच एजेंसी ने 24 अगस्त को इस मामले में अरोड़ा और आठ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोपियों पर कम से कम 670 घर खरीददारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उपजा है। यह आरोप लगाया गया है कि रियल एस्टेट व्यवसाय के माध्यम से एकत्र किए गए धन को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से कई फर्मों में निवेश किया गया था, क्योंकि घर खरीदारों से प्राप्त धन को बाद में अन्य व्यवसायों में शामिल फर्मों के कई खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

करीब एक महीने पहले ग्रेटर नोएडा के दादरी प्रशासन ने अरोड़ा और सुपरटेक के खिलाफ नोटिस जारी कर कुल 37 करोड़ रुपये चुकाने को कहा था। नोटिस दिए जाने के बाद, अरोड़ा को स्थानीय डीएम कार्यालय में हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, अरोड़ा और सुपरटेक के खिलाफ कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। उन्होंने बैंकों से भी ऋण लिया और उनके खाते कथित तौर पर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गए।
आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Delhi High Court rejects Supertech chairmans plea against arrest by ED
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: delhi high court, pmla, ed, supertech group chairman, rk arora, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

1 / 45

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2025 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved