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भ्रामक विज्ञापन: सेलिब्रिटीज को राहत, जेल नहीं 3 साल का प्रतिबंध

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि हाल की बैठक में मंत्री समूह ने भ्रामक विज्ञापन करने पर मशहूर हस्तियों को जेल की सजा देने की संसदीय समिति की सिफारिश पर विचार किया। समूह ने पाया कि दुनियाभर में कहीं भी इस तरह की सजा का प्रावधान नहीं है इसलिए इसके स्थान पर मंत्री समूह ने उन पर विज्ञापन करने से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

अधिकारी ने बताया कि मंत्री समूह की सिफारिश है कि पहली बार नियम का उल्लंघन करने वाली हस्ती पर 10 लाख रूपए का जुर्माना और एक साल का प्रतिबंध लगाया जाए जबकि इसी तरह का उल्लंघन दोबारा करने पर 50 लाख रूपए का जुर्माना और तीन साल के लिए विज्ञापन करने पर प्रतिबंध लगाया जाए।


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Web Title-Misleading advertising: celebrities relief, 3-year ban
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