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राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत 60 लाख रूपये का पारित किया प्रतिकर

Compensation of Rs 60 lakh passed under Rajasthan Victim Compensation Scheme 2011 - Sri Ganganagar News in Hindi

श्रीगंगानगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण व्यास (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री गजेन्द्रसिंह तेनगुरिया ने बताया कि उक्त बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 से संबंधित कुल 24 आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श किया गया। जिसमें से कुल 21 लाभान्वितों को कुल प्रतिकर राशि 59,60,000 रूपये पारित किया गया।


उक्त बैठक में जिला कलक्टर श्री सौरभ स्वामी, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह, श्रीगंगानगर न्यायाधीश श्रम न्यायालय के श्री रमाशंकर वर्मा, पारिवारिक न्यायालय सं. 01, श्रीगंगानगर न्यायाधीश श्री दीपक कुमार, डॉ. अभिषेक शर्मा, अधीक्षक केन्द्रिय कारागृह, श्रीगंगानगर, श्री ओमप्रकाश, लोक अभियोजक व श्री कुलदीप पंवार, उपाध्यक्ष, बार सघ, श्रीगंगानगर भी उपस्थित रहे।


उक्त प्रतिकर योजना के तहत न्यायालयों में लम्बित अथवा निणि्र्ात प्रकरणों में अपराध से पीड़ित पक्षों को नियमानुसार प्रतिकर पारित किया जाता है। जिससे की पीड़ित को पुर्नस्थापना व आथि्र्ाक सहयोग मिल सके।

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Web Title-Compensation of Rs 60 lakh passed under Rajasthan Victim Compensation Scheme 2011
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