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श्रीगंगानगर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। ये आदेश परियोजनाओं के अनिवार्य पंजीकरण और खरीदारों के हितों की रक्षा के प्रति प्राधिकरण के सख्त रुख को दर्शाते हैं।
रेरा की चेयरमैन वीनू गुप्ता की ओऱ से 9 जून 2025 को जारी आदेश में विपक्षी बिल्डर विनोद कुमार गुप्ता के खिलाफ स्वप्रेरणा से मामले की सुनवाई की। गुप्ता को "स्टार सिटी" परियोजना का पंजीकरण न कराने के लिए 21 जनवरी, 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद वकील ने 12 मई 2025 को जवाब दाखिल करते हुए बताया कि उन्होंने "स्टार सिटी" (आवेदन संख्या RAJ-RERA-APP-P-2025-10439, दिनांक 26.03.2025) और "स्टार सिटी गजसिंहपुर" (आवेदन संख्या RAJ-RERA-APP-P-2025-10471, दिनांक 02.04.2025) परियोजनाओं के लिए पंजीकरण आवेदन दाखिल कर दिए हैं, जो रेरा अथॉरिटी के समक्ष लंबित हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने न तो कोई यूनिट बेची या बुक की है, न ही परियोजना का विज्ञापन किया है, और न ही किसी खरीदार से कोई प्रतिफल स्वीकार किया है। रेस्पोंडेंट ने स्पष्ट किया कि ये परियोजनाएं निजी स्वामित्व वाली भूमि पर विकसित की जा रही हैं और किसी सरकारी योजना के दायरे में नहीं आतीं।
हालांकि, सुनवाई के दौरान रेरा ने पाया कि रेस्पोंडेंट ने "स्टार सिटी" और "स्टार सिटी गजसिंहपुर" परियोजनाओं को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत न कराकर अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया है।
एक शिकायतकर्ता ने अक्टूबर 2024 में स्टार सिटी, गजसिंहपुर द्वारा जारी ले-आउट प्लान की प्रतियां और रसीदें प्रस्तुत की थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डेवलपर द्वारा रेरा पंजीकरण के बिना कुछ बिक्री/विपणन किया गया था। यह भी नोट किया गया कि दोनों परियोजनाओं के लिए पंजीकरण आवेदन कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद दाखिल किए गए थे।
इस पर रेरा चेयरमैन वीनू गुप्ता ने इन उल्लंघनों के मद्देनजर, रेस्पोंडेंट प्रमोटर विनोद गुप्ता व अन्य पर ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है। इस आदेश का अनुपालन रेरा वेबसाइट पर अपलोड होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर किया जाना है।
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