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अफीम तस्कर को 11 साल का कठोर कारावास

11 year rigorous imprisonment for opium smuggler - Chittorgarh News in Hindi

चित्तौडग़ढ़। एनडीपीएस न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक अफीम तस्कर को 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं चार लाख के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

जानकारी के अनुसार एनडीपीएस विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अरुण बेनीवाल ने अफीम तस्करी प्रकरण में आरोपी अर्जुनसिंह उर्फ रमेश पुत्र हरिसिंह रायसिंह निवासी टेकरिया थाना एलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा को 11 वर्ष का कठोर कारावास एवं चार लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण के अनुसार 19 सितंबर, 2011 को मुखबिर की सूचना पर चंदेरिया थाने के तत्कालीन प्रभारी गोपालराम चंदानी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर उदयपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो ट्रक में खलचुरी के बोरों के नीचे तस्करी कर ले जाई जा रही डोडा-चूरा की बोरियां रखी थीं। साथ ही ट्रक के केबिन की तलाशी के दौरान छुपाकर रखी गई अफीम भी बरामद की। अफीम का तौल करवाने पर 3 किलो 600 ग्राम एवं डोडा-चूरा 35 क्विंटल 52 किलो निकला। पुलिस ने इन्हें जब्त कर ट्रक चालक अर्जुनसिंह को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाह और साक्ष्य दस्तावेज पेश किए। जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी को कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया। पूछताछ के दौरान ट्रक चालक ने तस्करी ट्रक के मालिक स्वर्णसिंह के कहने पर करना बताया, जिसे भी मामले में आरोपी बनाया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने से न्यायालय ने उसे मकरूर घोषित कर दिया। एक अन्य आरोपी सहचालक जाकिर हुसैन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी गिरीराज प्रसाद जोनवाल ने की।

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Web Title-11 year rigorous imprisonment for opium smuggler
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