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झारखंड उच्च न्यायालय ने की लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज

रांची । झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने 4 जनवरी को जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति अप्रेश कुमार सिंह के जमानत को खारिज करने के बाद राजद नेताओं ने कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय में अदालत के आदेश को चुनौती देंगे।
शीर्ष अदालत के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की उम्र व स्वास्थ्य की स्थिति का हवाला देते हुए जमानत के लिए गुहार लगाई। कपिल सिब्बल ने मुंबई अस्पताल के एक प्रमाण पत्र को भी पेश किया और जिन बीमारियों से लालू प्रसाद पीड़ित हैं उसकी सूची भी दी। कपिल सिब्बल ने कहा कि राजद प्रमुख को तीन अन्य मामलों में जमानत मिली है, जिसमें वह दोषी करार दिए गए थे।

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Web Title-Jharkhand High Court rejects bail plea of Lalu Prasad Yadav
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