नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को बड़ा उपहार देते हुए अब 40 लाख रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल जाएगी। पहले यह सीमा 20 लाख रुपए की थी। इसी तरह जीएसटी काउंसिल ने पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की कम्पनियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट की सीमा 10 लाख रुपए से दोगुना कर 20 लाख रुपए वार्षिक टर्नओवर करने की घोषणा कर दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पहले 20 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट मिली थी। हालांकि, उत्तरी-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिए छूट की सीमा 10 लाख रुपए थी। लेकिन, छोटे राज्यों ने अपने-अपने कानून बना लिए और यह सीमा 20 लाख रुपए कर दी थी।
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