नई दिल्ली। आज पैन को आधार से जोडने की आखिरी तारीख है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय इस समयसीमा को बढा सकता है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय पैन को आधार से जोडने की समयसीमा बढाकर साल के अंत तक करने की घोषणा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज सरकार इस बारे में फैसला करेगी कि क्या पैन को आधार से जोडने की समयसीमा बढाई जाए या नहीं। ज्ञातव्य है कि आधार का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में सुनवाई नवंबर माह के पहले सप्ताह में होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सुप्रीम कोर्ट में है मामला:
ज्ञातव्य है कि आधार का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि आधार मामले पर सुनवाई नवंबर माह के पहले सप्ताह में होगी। साथ ही सरकारी योजनाओं से आधार लिंक करने की समयसीमा बढाकर दिसंबर तक की जा सकती है।
31 दिसंबर तक जोडना होगा आधार को बैंक खातों से:
ज्ञातव्य है कि इनकम टैक्सपेयर्स को 31 अगस्त तक पैन को आधार से जोडना होगा लेकिन जो टैक्सपेयर्स नहीं है उनके लिए अपने बैंक खातों को आधार से जोडने की समयसीमा 31 दिसबंर है। ज्ञातव्य है कि टैक्सपेयर्स को अपने सालाना आयकर रिटर्न को 5 अगस्त तक आधार को पैन लिंक कराए बिना जमा कराने की मंजूरी दी गई थी। तब तक टैक्सपेयर्स को रिटर्न में सिर्फ आधार नंबर बताना था या आधार के लिए आवेदन करने के बारे में प्राप्ति रसीद का ब्योरा देना था। अब अगर पैन को आधार से जोडने की समयसीमा आगे नहीं बढती है तो 31 अगस्त के बाद आपको इनकम टैक्स रिर्टन मान्य नहीं होगा। साथ ही आईटी विभाग इसका एसेसमेंट नहीं करेगी।
इन लोगों को दी गई है छूट:
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