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चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप-कांग्रेस को राहत नहीं; हाईकोर्ट ने प्रशासन से ये काम करने को कहा, इधऱ प्रदर्शन शुरू
khaskhabar.com: बुधवार, 31 जनवरी 2024 10:43 PM
चंडीगढ़। मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आप-कांग्रेस गठबंधन ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। फिलहाल, हाईकोर्ट की तरफ से गठबंधन को कोई राहत नहीं मिली है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ और निगम प्रशासन को इस संबंध में नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा।
इससे पहले यह माना जा रहा था कि हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे विवाद को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है।
आप-कांग्रेस गठबंधन को भी उम्मीद थी कि हाईकोर्ट मेयर चुनाव पर स्टे लगाएगा या फिर चंडीगढ़ मेयर चुनाव फिर से होगा और ऐसे में बीजेपी की जीत में खलल पड़ जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाईकोर्ट से आप-कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका लगा है।
हाईकोर्ट को दी गई चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंगः सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को मेयर चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपी गई है। आप-कांग्रेस गठबंधन ने खासतौर पर वीडियो की उस क्लिप का हाईकोर्ट को संज्ञान दिलाया है जिसमें पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होने खुद गठबंधन के वोटों पर पेन से निशान लगाए और वोट इनवैलिड कर दिए। हाईकोर्ट में आप-कांग्रेस गठबंधन प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि, बीजेपी ने पीठासीन अधिकारी के सहयोग से मेयर चुनाव में मनमाने ढंग और धक्केशाही से अपनी जीत तय की है।
बीजेपी और पीठासीन अधिकारी पर सख्त एक्शन की मांगः आप-कांग्रेस गठबंधन की तरफ से याचिका में मांग की गई है कि मेयर चुनाव में बीजेपी और पीठासीन अधिकारी के फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त एक्शन हो और इस मेयर चुनाव को तत्काल अमान्य घोषित किया जाये। बता दें कि, इस समय शहर में आप-कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस दौरान प्रदर्शनकरियों और पुलिस के बीच काफी धक्कामुककी भी हुई है।
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