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राजस्थान में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए विधेयक का अनुमोदन

Approval of bill for prevention of organized crimes in Rajasthan - Jaipur News in Hindi

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक विकास, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठित अपराधों को नियंत्रित करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
दी राजस्थान कन्ट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम बिल-2023 का अनुमोदन
मंत्रीमण्डल ने राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2023 का अनुमोदन किया है। इसे शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा। इसमें जिसके विरूद्ध पिछले दस सालों में न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किया गया हो एवं न्यायालय ने उस पर प्रसंज्ञान लिया हो। साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध, जो संज्ञेय व तीन साल या अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो, उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही संगठित अपराध में किसी व्यक्ति द्वारा, संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में या ऐसे गिरोह के लिए, किसी आर्थिक लाभ या अन्य किसी लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से हिंसा या धमकी या जबदस्ती करना शामिल किया गया है। संगठित अपराध गिरोह में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का गिरोह, जिसके द्वारा संगठित रूप से अपराध कारित किया जाता है पर कार्रवाई की जाएगी।
बिल में उम्रकैद तक सजा के प्रावधान
इसमें पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं न्यूनतम एक लाख रुपए का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही आपराधिक षड़यंत्र, गिरोह के सदस्यों को शरण देने के लिए न्यूनतम पांच साल का कारावास जो अधिकतम आजीवन कारावास हो सकेगा। साथ ही न्यूनतम पांच लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, संगठित अपराध से सम्पत्ति अर्जित करने पर न्यूनतम तीन साल का कारावास जो अधिकतम आजीवान कारावास हो सकेगा, का प्रावधान किया गया है। साथ ही लोक सेवक जिसने संगठित अपराध में सहयोग किया है, उसे अधिकतम तीन साल का कारावास और अर्थदंड देने का प्रावधान है।

राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर विधेयक का अनुमोदन
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने से संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया है। विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इंस्टीट्यूट डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करेगा। इसमें डिजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण पत्र कोर्सेज तथा डिप्लोमा कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध होगी। इन-हाउस इन्क्युबेशन सेंटर की मदद से भविष्य के उद्यमियों को अपने फिनटेक उत्पादों को डिजाइन और डेप्लॉय करने में सुविधा मिलेगी। यहां फिनटेक इनोवेशन इकोसिस्टम भी विकसित होगा। इंस्टीट्यूट राजस्थान में स्टार्टअप सहित फिनटेक उद्योगों को आकर्षित करेगा।
राजस्थान राज्य वन नीति को स्वीकृति
मंत्रिमण्डल ने राजस्थान राज्य वन नीति को स्वीकृति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से राज्य में वनों के सुव्यवस्थित विकास, प्रबन्धन में सुविधा होगी एवं इससे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। साथ ही, प्रदेश में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, पुनरूद्धार, प्रबंधन एवं संबंधित सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी एवं उनकी आय में वृद्धि करने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी।
जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन
मंत्रिमण्डल ने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त दोहन को रोकने तथा उनके सतत रूप में उपयोग लेने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति के लागू होने से राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में कमी आएगी एवं पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि में कमी आकर स्थिरता आएगी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आकर स्थिरता आएगी।
राजस्थान ई-वेस्ट प्रबन्धन नीति का अनुमोदन
मंत्रिमण्डल ने राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, उसके पुनः उपयोग तथा री-साईकिल करने और ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति के लागू होने से राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने, री-साईकिल एंड री-यूज का क्रियान्वयन होगा एवं वायु, जल एवं मृदा तथा अन्य पर्यावरणीय नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी।

विविध सेवा नियमों में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को मिली छूट
कैबिनेट बैठक में 1 जून, 2002 एवं इसके पश्चात 2 से अधिक संतानों वाली विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार नियुक्ति दिए जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। साथ ही, बैठक में 1 जून, 2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान वाले कार्मिकों के पदोन्नति के संबंध में विविध सेवा नियमों में संशोधन किया गया है।
विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन
नवीन पद सृजन, पदनाम और योग्यता में परिवर्तन
मंत्रिमण्डल ने राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 में संशोधन कर जलधारी/सफाईकर्ता/गड़रिया के पदों की शैक्षणिक योग्यता तथा पदनाम परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से जलधारी/सफाईकर्ता/गड़रिया के पदों को मर्ज कर इनका नवीन पदनाम ‘पशु परिचारक’ (एनिमल अटेंडेंट) हो सकेगा। साथ ही, इस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास के स्थान पर 10वीं पास होगी, जिससे इस पद पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जा सकेगी। इससे विभाग के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती हो सकेगी, जिससे युवाओं को रोजगार तथा पशुधन परिचारक के पद पर कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे मत्स्य अधीनस्थ सेवा के कार्य क्षेत्र में नहीं आने वाले पदों की भर्ती अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जा सकेगी। साथ ही, समय की मांग के अनुसार तुलनात्मक रूप से विभाग को बेहतर शैक्षणिक योग्यताधारी एवं कम्प्यूटरदक्ष कार्मिक उपलब्ध होंगे।
मंत्रिमण्डल ने पर्यटन विभाग में पर्यटक अधिकारी एवं सहायक पर्यटक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य भर्ती नियम, 2001) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस निर्णय से विभाग में पर्यटक अधिकारी के 13 एवं सहायक पर्यटक अधिकारी के 19 रिक्त पदों पर शीघ्र सीधी भर्ती की जा सकेगी, जिससे राज्य में पर्यटन संबंधी दायित्वों का प्रभावी एवं भली-भांति निर्वहन किया जा सकेगा। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
मंत्रिमण्डल ने राजस्थान विधान सभा सचिवालय में सुरक्षा संवर्ग में नवीन पदों के सृजन एवं पदोन्नति के प्रावधान करने हेतु राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।
महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज
विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन
मंत्रिमंडल में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। विधेयक को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पारित होने पर जयपुर जिला मुख्यालय पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर गवर्नेन्स एंड सोशल साइन्सेज सम्बंधी उच्च अधिगम (हायर लर्निंग) के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तरीय नवीन संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। संस्थान के विद्यार्थियों को गवर्नेंस एंड सोशल साइन्सेज के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। साथ ही शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण में भी संस्थान उपयोगी साबित होगा।
जोधपुर में स्थापित होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवशन हब
मंत्रिमंडल में जोधपुर में सिटी इनोवशन कलस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवशन हब (एआईओटी) स्थापित करने के लिए सेक्शन-8 कंपनी बनाने का अनुमोदन किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के युवा, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इनोवेशन हब के तहत राज्य सरकार, एमएसएमई, उद्यमी छात्रों एवं स्टार्टअप्स को अनुसंधान, इन्क्यूबेशन, प्रोटोटाईप विकास और उत्पादों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे राज्य में स्वरोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
नगर पालिका सदस्य के विरूद्ध निर्वाचन से पूर्व की निर्हताओं के लिए हो सकेगी कार्यवाही
मंत्रिमण्डल ने नगर पालिका सदस्य के विरूद्ध निर्वाचन से पूर्व की निर्हताओं के लिए कार्रवाई करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से राज्य सरकार को ऐसे नगर पालिका सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। इस संबंध में विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 में संशोधन से पदोन्नति के मिलेंगे नए अवसर
राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 में संशोधन होने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन के तहत निजी संवर्ग में शीघ्रलिपिक का पदनाम निजी सहायक ग्रेड-।। एवं निजी सहायक का पदनाम निजी सहायक ग्रेड-। तथा निजी सचिव के पश्चात वरिष्ठ निजी सचिव का नवीन पदनाम नियम में सम्मिलित किया जाएगा।
भू-आंवटन नीति, 2015 में हुआ संशोधन, शहीद स्मारकों का निर्माण होगा शीघ्र मंत्रिमण्डल ने भू-आंवटन नीति, 2015 के बिंदू संख्या 9 में नया बिंदू 12 जोड़कर संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से शहीद स्मारक हेतु संबंधित निकाय में शहीद के जन्म स्थान पर निःशुल्क भूमि आवंटित की जा सकेगी। इस निर्णय से शहीदों के स्मारकों का निर्माण शीघ्र हो सकेगा।
जे.के. सीमेंट को जैसलमेर में 210 हैक्टेयर भूमि आवंटित, 5000 हजार करोड़ रुपए का आएगा निवेश 6000 रोजगार के अवसर होंगे सृजित
मंत्रिमण्डल ने जे.के. सीमेंट लिमिटेड को ग्राम-पारेवर, जिला-जैसलमेर में सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 210 हैक्टेयर भूमि को आवंटित करने का निर्णय किया है। इस परियोजना में लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रथम चरण में लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। परियोजना के स्थापित होने से 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा 5000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस भूमि का आवंटन राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत किया गया है।
बाड़मेर के गुड़ामालानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना
बाड़मेर जिले के ग्राम गुड़ामालानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। संस्थान की स्थापना से जलवायु अनुकूल उन्नत बाजरे की उन्नत किस्मों का विकास होगा, जिससे कृषि क्षेत्र और किसानों को बढ़ावा मिलेगा। संस्थान के लिए 40 हैक्टेयर (98.8) एकड़ भूमि टोकन मनी आवंटन करने का निर्णय लिया गया
नावां में सरकारी भूमि पर बनेगा ब्राडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन
मंत्रिमंडल में रेलवे लाइन से संबंधित अहम निर्णय लिया गया। इसमें रेलवे परियोजना जोधपुर मण्डल के गुढा एवं ठठाना मीठड़ी स्टेशनों के मध्य चल स्टॉक एवं आधारभूमि कम्पोनेट टेस्टिंग व ट्रायल के लिए डेडिकेटेड रेल लाइन के निर्माण हेतु ग्राम नावां, तहसील-नावां, जिला-नागौर में 29.0485 हैक्टेयर भूमि रेलवे विभाग को आवंटित की जाएगी। इस निर्णय से रेलवे विभाग द्वारा आवंटित राजकीय भूमि पर ब्राडगेज डेडिकेटेड रेललाईन का निर्माण किया जाएगा। इस पर देश एवं विदेश में बनने वाले मध्य चल स्टॉक एवं आधारभूमि कम्पोनेट टेस्टिंग व ट्रायल हो सकेंगे।
जय मीनेष आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन मंत्रिमंडल में जय मीनेष आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक को विधानसभा के समक्ष पुरःस्थापित किया जाएगा। पारित होने पर निजी क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। आधुनिक व्यावसायिक पाठयक्रमों में माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य भी पूरा होगा।
ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रीयल टाउनशिप क्षेत्र एवं मारवाड़ इंडस्ट्रीयल क्लस्टर का होगा विकास कैबिनेट बैठक में पूर्व बजट घोषणाओं की अनुपालना में ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रीयल टाउनशिप क्षेत्र एवं मारवाड़ इंडस्ट्रीयल क्लस्टर नियोजन एवं इनके क्षेत्राधिकार को विस्तृत करके आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के एनसीआर क्षेत्र एवं पश्चिमी राजस्थान में नोएडा की तर्ज पर सुनियोजित एवं त्वरित गति से विकास होगा। इससे जहां एक ओर राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।
रिफाइनरी क्षेत्र में आने वाली 198 नमक खानों के डिस्ट्रबेन्स चार्ज का पुनःनिर्धारण मंत्रिमण्डल ने पचपदरा रिफाइनरी में आने वाली खाननों में खानधारक को विस्थापन कर पुनः अन्य चिन्हित स्थान पर प्रतिस्थापित करने एवं डिस्ट्रबेन्स चार्जेज तथा नमक खानों के नवीनीकरण के संबंध में नये प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार बाड़मेर जिले के ग्राम सामरा और कलावा की विस्थापित 198 खान(165 चालू और 33 बन्द) को नमक खानों की गहराई 13 फिट एवं बी.एस.आर. 2019 के आधार पर पूर्व में स्वीकृत राशि 5,14,20943 रूपये के अतिरिक्त नई अभिशंषा के आधार पर अंतर राशि 2,71,28,452 रूपये को शामिल कर कुल राशि 78549395 के डिस्ट्रबेन्स चार्जेज का भुगतान किया जायेगा। खानधारकों को यह भुगतान 13 फिट के आधार पर 3 किस्तों में किया जायेगा। इन पुर्नस्थापित खानों के आवंटन से क्षेत्र का विकास और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
ऊर्जा दक्ष व्यावसायिक भवनों का होगा निर्माण कैबिनेट बैठक में व्यावसायिक भवनों में ऊर्जा बचाने हेतु ऊर्जा दक्ष भवनों के निर्माण के लिए राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता व राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम-2023 का अनुमोदन किया गया। इससे भवन क्षेत्र में ऊर्जा की खपत में कमी आएगी। साथ ही, कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आने से वातावरण को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलेगी। जीवाश्म ईधन पर कम निर्भरता और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दिया जा सकेगा।
राजस्थान कारागार विधेयक-2023 के प्रारूप का हुआ अनुमोदन मंत्रिमंडल में राजस्थान कारागर विधेयक-2023 का प्रारूप का अनुमोदन किया गया। उक्त विधेयक से राज्य के कारागार में सुधारात्मक कार्य किए जा सकेंगे। यह विधेयक कारागर अधिनियम-1894, राजस्थान बंदी अधिनियम-1960 एवं मॉडल प्रिजनस मैन्युअल-2016 के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए तैयार किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में जारी होगा खनन पट्टा मंत्रिमंडल में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय की पालना में कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में सिरोही जिले के ग्राम रोहिड़ा में खनिज लाईमस्टोन (सीमेंट ग्रेड) की 800.99 हैक्टेयर के खनन पट्टा स्वीकृति हेतु मंशापत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। इससे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना होने के साथ-साथ खनिज विकास तथा रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही राज्य को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। ओबीसी एवं एमबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर अभ्यर्थियों की एमबीबीएस की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस होगी माफ कैबिनेट बैठक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल सोसायटी तथा राजमेस के द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एवं महिला विद्यार्थियों की तर्ज पर एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर अभ्यर्थियों की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ करने का निर्णय लिया गया है। एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर अभ्यर्थियों को सत्र 2022-23 से ट्यूशन फीस में छूट का लाभ मिल सकेगा। फीस संरचना में एकरूपता आने से विद्यार्थियों को प्रवेश के समय काउसंलिग संबंधी निर्णय लेने में सुविधा होगी। राजसमन्द में सामुदायिक केंद्र हेतु 957 वर्गमीटर भूमि का आवंटन कैबिनेट बैठक में राजसमन्द के गांव धोईन्दा में सामुदायिक केंद्र के निर्माण हेतु 957.15 वर्गमीटर भूमि रियायती दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। यह भूमि राज माली सेवा संस्थान को आवंटित की जाएगी। उक्त निर्णय से समाज के गरीब व्यक्तियों द्वारा शादी समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन सामुदायिक केंद्र में किया जा सकेगा। साथ ही विशेष परिस्थितियों में नगर परिषद् द्वारा भी भवन का उपयोग किया जा सकेगा। सागवाड़ा नगर पालिका को 104 बीघा भूमि होगी हस्तातंरित कैबिनेट बैठक में बजट घोषणा की अनुपालना में डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगरपालिका को कड़ाना क्षेत्र की 104.12 बीघा भूमि निःशुल्क हस्तातंरित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय से हस्तातंरित भूमि का उपयोग राजकीय परियोजना भवनों के निर्माण नगरपालिका के लिए आय स्रोतों के विकास एवं नगर के विकास के लिए उपयोग हो सकेगा। उसके पश्चात शेष भूमि की नीलामी नगर पालिका द्वारा की जा सकेगी जिससे स्थानीय निकाय को आय प्राप्त होगी। गौण मंडी नैनवां को 50 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित मंत्रिमण्डल ने गौण मंडी नैनवां को खसरा नं. 1026 रकबा 175 बीघा 10 बिस्वा में से 50 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित की है। इस निर्णय से किसानों, व्यापारियों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। आदिवासी प्रगतिशील संगठन को जयपुर में सामुदायिक भवन हेतु भूमि आवंटित आदिवासी प्रगतिशील संगठन, राजस्थान को जयपुर के इंदिरा गांधी नगर के सेक्टर-3 में 1575 वर्गमीटर भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। जिससे आदिवासी समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन हो सकेंगे। रैगर ऑफिसर्स क्लब समिति को छात्रावास निर्माण के लिए 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटित मंत्रिमंडल ने रैगर ऑफिसर्स क्लब समिति को बालिका छात्रावास हेतु ग्राम सिरोली, गोनेर की ग्रुप हाउसिंग/संस्थानिक योजना में 5000 वर्गमीटर भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस जमीन पर संस्था द्वारा 1 करोड़ रूपए की लागत से छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जिससे समाज की प्रतिभावान छात्राओं को लाभ मिलेगा। जानवरों के उपचार के लिए हैल्प इन सफरिंग ट्रस्ट को भूमि आवंटित हैल्प इन सफरिंग ट्रस्ट को ग्राम कानोता, तहसील-बस्सी में जेडीए की अनुमोदित कानोता बहुउद्देशीय येाजना में भूमि का आंवटन किये जाने का निर्णय लिया है। आवंटित भूमि पर बनने वाले भवन में लावारिस जानवरों का उपचार हो सकेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 28.63 एकड़ भूमि का निःशुल्क आवंटन मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को खसरा नंबर 165 मि. व खसरा नंबर 448 मि. कुल रकबा 40 एकड़ में से 28.63 एकड भूमि निःशुल्क आवंटित किए जाने पर अनुमोदन हुआ। यह भूमि विभाग द्वारा आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों, वृद्धों एवं दिव्यांगों के उद्धार में उपयोग ली जाएगी। उल्लेखनीय है भूमि का उपयोग खेल मैदान, स्पेशलाइजेशन पार्क, योगा, मेडिटेशन केंद्र के रूप में इस्तेमाल करेगा। सैन समाज को बीकानेर में हॉस्टल के लिए भूमि आवंटित मंत्रिमंडल ने बीकानेर में सैन समाज को छात्रावास के लिए 1700 वर्गगज भूमि रियायती दर पर आवंटन करने का अनुमोदन किया है। इससे समाज के विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य एवं आवास की व्यवस्था उपलब्ध होगी। बेजुबान श्वानों के लिए बनेगा शेल्टर हाउस मंत्रिमंडल ने प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसायटी को बेघर डॉग्स के शेल्टर हाउस के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना रामचंद्रपुरा में 1000 वर्गमीटर का नवसृजित भूखंड संख्या 10-ए है। 33 कांस्टेबल्स को मिलेंगी नियुक्तियां मंत्रीमण्डल ने राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 एवं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 में संशोधन किया है। इस संशोधन से मेवाड़ भील कोर बटालियन बांसवाड़ा एवं 10वीं बटालियन आरएसी बीकानेर के रिक्रूट कांस्टेबल को प्रशिक्षण के दौरान पुनःस्वास्थ्य परीक्षण में अनफिट पाये जाने पर राजकीय सेवा से पृथक किये जाने पर न्यायालयांे की निणयों की पालना में प्रभावित 33 कांस्टेबल्स को उनकी शैक्षाणिक योग्यता के अनुसार गृह विभाग के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जायेगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर चर्चा मत्रिमंडल में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि विधि मंत्री स्तर पर बनी कमेटी द्वारा एक्ट के संबंध में गहन अध्ययन किया जाएगा। साथ ही उचित समाधान के साथ मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। ----

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