• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

केंद्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा, ट्विटर अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षा नहीं मांग सकती

Center tells Karnataka High Court, Twitter cannot seek protection under Article 19 - Bengaluru News in Hindi

बेंगलुरू। केंद्र ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में कहा है कि अमेरिकी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षण नहीं ले सकता है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (दक्षिण) आर. शंकरनारायणन ने गुरुवार को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया कि संविधान का अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, न कि विदेशियों और विदेशी संस्थाओं को।

ट्विटर ने 2 फरवरी, 2021 और 28 फरवरी, 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा ब्लॉक किए गए आदेशों को चुनौती दी है। अमेरिकी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने आरोप लगाया कि आदेश मनमाने हैं।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ट्विटर अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक विदेशी कंपनी है।

मामला 10 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।(आईएएनएस)

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Center tells Karnataka High Court, Twitter cannot seek protection under Article 19
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: karnataka high court, twitter, bangalore, rk sankaranarayanan, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, bengaluru news, bengaluru news in hindi, real time bengaluru city news, real time news, bengaluru news khas khabar, bengaluru news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved