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टाटा,अदानी को SC का झटका,नहीं बढा सकते बिजली के दाम,गिरेंगे शेयर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को टाटा पॉवर लिमिटेड और अदानी पॉवर लिमिटेड को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द करते हुए इन दोनों बिजली समूह की बिजली की दरें बढाने से इनकार कर दिया है।
न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष और रोहिंटन एफ नरीमन की पीठ में इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल के 2016 के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई। ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा था कि कोयले की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि होना बिजली कंपनियों और वितरकों के बीच बिजली उत्पादन समझौते की एक अहम कडी है। टाटा और अदानी ने सुप्रीम कोर्ट में 2010 के इंडोनेशिया रेगुलेशन में बदलाव का हवाला भी दिया। दोनों कंपनियों ने कहा कि वह अपने इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के लिए कोयला उसी देश से मंगाते है जिसके कारण बिजली के दामों में बढोतरी होनी चाहिए।


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Web Title-supreme court gives jolt to tatam adani power companies, declines to hike electricity tarriff
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