चंडीगढ़। मनीमाजरा के रहने वाले कारोबारी चैतन्य अग्रवाल के खिलाफ आठ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में शिकायतकर्ता पूर्व सांसद किरण खेर की जिला अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाही होगी। खेर की शिकायत पर पुलिस ने पिछले साल अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। लेकिन बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। जिस वजह से पुलिस ने इस मामले में अग्रवाल के खिलाफ एफआइआर रद्द करने के लिए अदालत में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस रिपोर्ट पर सांसद खेर के बयान के बाद ही फैसला होगा। ऐसे में अदालत ने उन्हें समन कर पेश होने के लिए नोटिस किया था।
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लेकिन खेर की ओर से एडवोकेट प्रद्युमन गर्ग ने अदालत में एक अर्जी दायर की और कहा कि वे स्वास्थ्य कारणों से अदालत में पेश नहीं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि खेर कैंसर से जूझ रही हैं और उनका इस समय ईलाज चल रहा है। उनकी फोर्टिस अस्पताल मोहाली से कीमोथैरेपी चल रही है। जिस वजह से उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया और डाक्टरों ने भी उन्हें बाहर निकलने से मना किया है। इसलिए उन्होंने अदालत में अर्जी दायर कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाही करवाए जाने की मांग की थी। उनकी इस अर्जी को अदालत ने मंजूर कर दिया है।अब उनकी गवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। अब मामले की सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
ये है मामला...
खेर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि अग्रवाल ने उन्हें अलग-अलग योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। उनकी बातों में आकर खेर ने उन्हें आठ करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। अग्रवाल ने उन्हें इस रकम पर 18 प्रतिशत ब्याज देने का वादा किया। लेकिन उसने ये रकम उन्हें लौटाई नहीं उल्टा रकम को कहीं और निवेश कर दिया। आरोपित ने ये रकम लौटाने की बजाय पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और कहा कि सांसद किरण खेर से उसे जान का खतरा है। ऐसे में खेर ने उसके खिलाफ पुलिस को शिकायत दी और पूरे मामले के बारे में बताया। पुलिस ने फिर अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया।
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