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हाई कोर्ट ने सीमेंट फैक्ट्री कर्मियों के पक्ष में सुनाया फैसला, जानिए क्या था विवाद

सोनभद्र । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने शुक्रवार को चुर्क, चुनार और डाला सीमेन्ट फैक्ट्री के सौ कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसमें चार अभियंता भी शामिल है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कर्मचारियों के नियमानुसार समायोजन, अवशेष भुगतान और पेंशन देने का निर्देश दिया है। जनपद के चुनार में और सोनभद्र जिले के चुर्क और डाला में स्थापित सीमेंट फैक्ट्री को राज्य सरकार ने घाटा दिखाकर पांच दिसंबर वर्ष 1999 को बंद कर दिया था। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया। उधर सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों ने अपने समायोजन, अवशेष भुगतान व पेंशन की मांग को लेकर न्यायालय में वाद दाखिल कर दिए थे। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत तीन सौ कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था।

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Web Title-The High Court ruled decision in favor of the cement factory personnel
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