गुरूग्राम। नगर निगम कार्यालय में अब प्रोपर्टी टैक्स की राशि चैक और नकदी के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। यह सुविधा सीमित समय के लिए शुरू की गई है। इस बारे में आज नगर निगम आयुक्त वी. उमाशंकर ने आदेश जारी कर दिए हैं।टैक्स के रूप में 27 फरवरी तक जमा करवा सकते हैं। इसी प्रकार 50 हजार रूपए से अधिक की राशि का प्रोपर्टी टैक्स चैक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए रसीद प्रोपर्टी टैक्स पेयर को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। चैक के माध्यम से प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी 20 मार्च तक ही की जा सकती है। [@ Breaking News : अब घर बैठे पाए Free JIO sim होम डिलीवरी जानने के लिए यहाँ क्लिक करे]
चैक के साथ प्रोपर्टी मालिक को अपना ई-मेल एड्रैस देना होगा। निगमायुक्त के अनुसार यह सुविधा लंबित प्रोपर्टी टैक्स के कलैक्शन में सुधार करने एवं सरकार द्वारा जारी प्रोपर्टी टैक्स में छूट का लाभ नागरिकों को देने के लिए सीमित समय के लिए की गई है। आज निगमायुक्त ने सैक्टर-34 स्थित कार्यालय के नागरिक सुविधा केन्द्र का दौरा भी किया तथा यहां पर पहुंचने वाले नागरिकों से बातचीत भी की। उन्होंने नागरिक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे नागरिकों का पूरा सहयोग करें, ताकि किसी भी नागरिक को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक कर्मचारियों के पास अपनी कोई शिकायत या समस्या लेकर आता है, तो उनकी पूरी मदद करें।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रोपर्टी टैक्स में छूट एवं ब्याज माफी का लाभ दिया गया है। यह सुविधा 28 फरवरी तक ही दी गई है। 28 फरवरी तक अपने सभी लंबित प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान एकमुश्त करने वाले प्रोपर्टी मालिकों को प्रोपर्टी टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट तथा ब्याज माफी का लाभ दिया जा रहा है। निगमायुक्त ने प्रोपर्टी मालिकों से एक बार फिर आह्वान किया है कि वे अपने पूरे प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करके इस सुविधा का लाभ उठाएं।
दिल्ली के बजट की फाइल रात 9:25 बजे मिली, मंजूरी के बाद रात 10:05 बजे वापस भेजी गई - एलजी हाउस
आबकारी नीति मामला - ईडी ने कविता को 21 मार्च को फिर बुलाया
क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक और शक्ति प्रदर्शन होगा, आखिर क्यों, यहां पढ़ें
Daily Horoscope