जयपुर। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र केकड़ी की समस्त तहसीलों पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इस प्रमाण पत्र से केंद्र एवं राज्य सरकार की नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उपखंड अधिकारी रवि वर्मा ने बताया कि चिकित्सा एवं जन सम्पर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा के निर्देश पर शिविर जुलाई माह में आयोजित किए जाएंगे। सावर तहसील कार्यालय में 18 जुलाई, केकड़ी पंचायत समिति में 22 जुलाई, कादेड़ा उप तहसील में 24 जुलाई, टांटोटी तहसील में 26 जुलाई, सरवाड़ तहसील तहसील में 30 जुलाई को शिविर में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रें के व्यक्तियों के प्रमाण पत्र तैयार कर उसी दिन जारी किए जाएंगे।
इनके बनेंगे प्रमाण पत्र
आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से कुल आय 8 लाख रूपये से कम हो, 5 एकड़ ( अर्थात 12 बीघा 10 बिस्वा, जिसमे 1 बीघा = 132 फुट गुणा 132 फुट है) से कम कृषि भूमि हो, 1000 वर्ग फुट से कम का रहवासीय फ्लैट, मकान हो, शहरी निकाय क्षेत्र में 100 वर्ग गज (अर्थात 900 वर्ग फीट) क्षेत्रफल से कम का आवासीय प्लॉट हो, ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज (अर्थात 1800 वर्ग फीट) क्षेत्र से कम का आवासीय प्लॉट तथा आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, और वह सामान्य वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग की आरक्षित श्रेणी का नहीं हो) से संबंधित हो।
प्रमाण पत्र हेतु जरूरी दस्तावेज
पते की पहचान हेतु आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, किरायानामा (यदि लागू हो), गैस कनेक्शन, बिजली व पानी के बिल की प्रति लगानी होगी ।
स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे कृषि भूमि की जमाबंदी, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत या शहरी निकाय द्वारा भूखण्ड के पट्टे की प्रमाणित प्रति जिसमें जाति अंकित हो। इनमें से कोई भी दो दस्तावेज आवश्यक रूप से लगाने होंगे।
राजकीय कार्मिकों, राजकीय उपक्रम अथवा प्राईवेट सेक्टर मे कार्यरत कार्मिको को वेतन से संबंधित फार्म नम्बर -16, पे-स्लिप या वार्षिक वेतन विवरण संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र पर सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो और दो राज्य या केन्द्रीय अधिकारी-कर्मचारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी (अगर हो), पेन कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी भी संलग्न करने होंगे। फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज पूर्ण करने के बाद उसका एक फोटो कॉपी सेट अपने पास सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा।
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