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आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 62 साल ही रहेगी, राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज

Retirement age of Ayurveda doctors will remain 62 years, state governments review petition rejected - Jaipur News in Hindi

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 60 साल से दो साल बढाकर 62 साल करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के 13 जुलाई 2022 के फैसले को सही ठहराने वाले अपने 30 जनवरी 2024 के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं अदालत ने इस संबंध में दायर राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।
मामले से जुडे अधिवक्ता नितेश कुमार गर्ग ने बताया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की एसएलपी भी खारिज कर दी थी। एसएलपी खारिज करने के फैसले के खिलाफ ही राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार करने का अदालत से आग्रह किया था। दरअसल हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल की थी। इस आदेश को राज्य सरकार की ओर से चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी दायर की थी। एसएलपी में कहा गया था कि एलोपैथी डॉक्टर्स व आयुर्वेद डॉक्टर्स का कार्यक्षेत्र अलग-अलग है। एलोपैथी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु दो साल बढाना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय था। ऐसा एलोपैथी डॉक्टर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया था। इसलिए एलोपैथी डॉक्टर्स की तरह आयुर्वेद डॉक्टर्स की आयु 60 साल से बढाकर 62 साल करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। इसके जवाब में आयुर्वेद डॉक्टर्स का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी बनाम डॉ. रामनरेश मामले में आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 62 साल करने की मंजूरी दी है। इसलिए आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 60 से बढाकर 62 साल करने का हाईकोर्ट का फैसला सही है।

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Web Title-Retirement age of Ayurveda doctors will remain 62 years, state governments review petition rejected
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