|
जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने जयपुर के शिवशक्ति रियल होम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर दो शिकायतों पर अहम फैसला सुनाया है। RERA सदस्य सुधीर कुमार शर्मा द्वारा एक मामले में खरीदार को फ्लैट का कब्जा दिलाने और देरी पर ब्याज देने का निर्देश दिया गया है, जबकि दूसरे मामले में पूरी जमा राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया है।
इनमें एक शिकायत जोधपुर निवासी अनीता मेहता ने की थी। उनका कहना था कि उन्होंने शिवशक्ति रियल होम प्राइवेट लिमिटेड की "शिवराज रेजीडेंसी" परियोजना में फ्लैट नंबर 1105 (3BHK, 1765 वर्ग फीट, A ब्लॉक, 11वीं मंजिल) बुक किया था। बिल्डर ने 31 दिसंबर 2020 तक कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन तीन साल बाद भी फ्लैट नहीं मिला। इस मामले में रेरा ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वह ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ग्राहक को तुरंत फ्लैट का कब्जा देवे। इसके साथ ही संभावित कब्जा सौंपने की तारीख 31 दिसंबर 2020 से कब्जा मिलने तक 11.10% वार्षिक ब्याज देना होगा।ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश मंत्री, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जताया समर्थन
'मैच फिक्सिंग' वाले बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार, 'चुनाव हारने की हताशा में गढ़े गए झूठे नैरेटिव'
कर्ज में डूबा पाकिस्तान, फिर भी नेताओं की तिजोरी भर रही : 500 प्रतिशत वेतन वृद्धि
Daily Horoscope