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शिवशक्ति रियल होम के खिलाफ RERA का फैसला : एक ग्राहक को फ्लैट का कब्जा, दूसरे को पूरी राशि ब्याज समेत लौटाने के आदेश

RERAs decision against Shivshakti Real Home: One customer gets possession of the flat, another gets order to return the entire amount along with interest - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने जयपुर के शिवशक्ति रियल होम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर दो शिकायतों पर अहम फैसला सुनाया है। RERA सदस्य सुधीर कुमार शर्मा द्वारा एक मामले में खरीदार को फ्लैट का कब्जा दिलाने और देरी पर ब्याज देने का निर्देश दिया गया है, जबकि दूसरे मामले में पूरी जमा राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया है।

इनमें एक शिकायत जोधपुर निवासी अनीता मेहता ने की थी। उनका कहना था कि उन्होंने शिवशक्ति रियल होम प्राइवेट लिमिटेड की "शिवराज रेजीडेंसी" परियोजना में फ्लैट नंबर 1105 (3BHK, 1765 वर्ग फीट, A ब्लॉक, 11वीं मंजिल) बुक किया था। बिल्डर ने 31 दिसंबर 2020 तक कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन तीन साल बाद भी फ्लैट नहीं मिला। इस मामले में रेरा ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वह ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ग्राहक को तुरंत फ्लैट का कब्जा देवे। इसके साथ ही संभावित कब्जा सौंपने की तारीख 31 दिसंबर 2020 से कब्जा मिलने तक 11.10% वार्षिक ब्याज देना होगा।
इसी तरह दूसरी शिकायत मध्य प्रदेश में उज्जैन निवासी प्रज्ञासिंह तौमर की थी। प्रज्ञा सिंह तोमर ने शिवराज रेजीडेंसी में RJ/Wing-C/506 फ्लैट बुक किया था और ₹42,25,531 की लागत पर एचडीएफसी बैंक से त्रिपक्षीय समझौता किया था। उन्होंने ₹35,61,975 पहले ही जमा कर दिए थे। बिल्डर ने 31 दिसंबर 2020 तक कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक न तो कब्जा मिला और न ही वादे के अनुसार सुविधाएं प्रदान की गईं। इस मामले में रेरा ने कहा कि ₹35,61,975 की पूरी राशि ब्याज सहित लौटाई जाए। हर जमा तारीख से 11.10% वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाए। आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।
बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई?
बिल्डर ने RERA के कई नोटिसों के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। प्रोजेक्ट की स्थिति "लैप्स्ड" (अधूरी और अटकी हुई) बताई गई है। रेरा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रोजेक्ट निर्माण 72% ही पूरा हुआ, लेकिन 31 दिसंबर 2022 तक मिली एक्सटेंशन भी खत्म हो चुकी है। ….पूरा फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करिए।

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Web Title-RERAs decision against Shivshakti Real Home: One customer gets possession of the flat, another gets order to return the entire amount along with interest
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