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बिल्डर को बड़ा झटका: ऑक्सीरिच संस्कृति II प्रोजेक्ट में देरी पर रिफंड और ब्याज का आदेश
khaskhabar.com: बुधवार, 28 मई 2025 2:01 PM
भिवाड़ी। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा की पीठ ने नईदिल्ली के ऑर्चरिच रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (Oririch Realtors Pvt. Ltd.) को उसके "ऑक्सीरिच संस्कृति II" प्रोजेक्ट में देरी के लिए शिकायतकर्ता संजय कोठारी और अन्य को जमा की गई पूरी राशि 11.10% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। इस आदेश का बिल्डर को 45 दिनों के भीतर पालन करना होगा।
शिकायतकर्ता दिल्ली में उत्तम नगर निवासी संजय कोठारी और अन्य ने 21 दिसंबर, 2023 को रेरा में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बिल्डिंग नंबर 1-2 में 5वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 515 बुक किया था। 22 मार्च, 2019 को हुए बिक्री समझौते के अनुसार, कुल बिक्री मूल्य 39,86,685 रुपये था। शिकायतकर्ता ने 14 जुलाई, 2023 तक 36,14,666 रुपये का भुगतान किया था। समझौते के क्लॉज 7.1 के अनुसार, फ्लैट का कब्जा 31 मार्च, 2023 तक दिया जाना था, लेकिन बिल्डर ऐसा करने में विफल रहा।
शिकायतकर्ताओं ने आईसीआईसीआई बैंक से 34,00,000 रुपये का होम लोन भी लिया था और पिछले चार साल से इस लोन पर ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। 18 नवंबर, 2023 को बिल्डर को जमा राशि वापस करने के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लगभग 90% राशि का भुगतान करने के बावजूद कब्जा न मिलने पर, शिकायतकर्ताओं ने जमा राशि को ब्याज सहित वापस करने की मांग की थी।
बिल्डर ने अपने जवाब में कहा कि टावर J-2, जिसमें शिकायतकर्ता की यूनिट है, फिटिंग के काम को छोड़कर 90% पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि कुल बिक्री मूल्य 38,75,685 रुपये था, जिसमें से शिकायतकर्ता ने 36,14,666 रुपये का भुगतान किया है। बिल्डर ने दावा किया कि प्रोजेक्ट 31 मार्च, 2021 तक पूरा होना था, लेकिन कच्चे माल की अनुपलब्धता, कोविड-19 महामारी और आवंटियों द्वारा भुगतान में देरी अप्रत्याशित घटना के कारण इसमें देरी हुई।
बिल्डर को अथॉरिटी से 30 जनवरी, 2025 तक का वैध एक्सटेंशन भी मिला था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब है और इस स्तर पर रिफंड की अनुमति देने से अन्य आवंटियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। बिल्डर ने शिकायत खारिज करने और प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने का अनुरोध किया।
सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता के वकील ने दोहराया कि बिल्डर ने 31 मार्च, 2023 तक कब्जा देने में विफल रहा है, जबकि कुल बिक्री मूल्य का 90% से अधिक भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रोजेक्ट के लिए कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया गया है।
रेरा ने पाया कि बिल्डर समय पर यूनिट का कब्जा देने में विफल रहा है। अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोजेक्ट की स्थिति "लैप्स्ड" (समाप्त) के रूप में चिह्नित है, और अंतिम एक्सटेंशन 30 जनवरी, 2025 को समाप्त हो गया है। नवीनतम तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण कार्य केवल 55% पूरा हुआ है। बिल्डर का 90% काम पूरा होने का दावा QPRs द्वारा समर्थित नहीं है।
इन तथ्यों के आधार पर, रेरा ने निर्देश दिया कि बिल्डर शिकायतकर्ता को जमा की गई पूरी राशि पर प्रत्येक भुगतान की तारीख से 11.10% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करे। ब्याज की गणना में 1 अगस्त, 2020 से 31 जुलाई, 2021 तक की मोरेटोरियम अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा । इस आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
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