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जन्म-मृत्यु पंजीयन के लिए नोटरी सत्यापन को किया समाप्त

Notary verification abolished for birth-death registration - Bhilwara News in Hindi

भीलवाड़ा। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 में हुए संशोधनों में समस्त विलम्बित रजिस्ट्ररण में नोटरी सत्यापन को समाप्त कर दिया गया है। जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने बताया कि नियम 9 (2) के अर्न्तगत जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना के लिए जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र के विकास अधिकारी के स्थान पर अब ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा की जाएगी। इसी तरह 1 वर्ष के पश्चात सूचना देने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा अनुज्ञा जारी की जाएगी। समस्त प्रकार की अनुज्ञा के लिए नोटरी सत्यापन को समाप्त कर दिया गया है।निजी चिकित्सालय जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आई.डी. जारी करावेंआर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने जिले के समस्त निजी चिकित्सालयों को सूचित किया है कि यदि उनके यहां जन्म अथवा मृत्यु की घटनाएं घटित होती है तो पहचान पोर्टल का लॉगिन आई.डी. पहचान वेबपोर्टल pehchan.raj.nic.in पर आवेदन कर अनिवार्य रूप से लेवें।
जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने कहा कि जन्म-मृत्यु की घटनाओं का शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त निजी चिकित्सालयों को पहचान पोर्टल पर लॉगिन आई.डी. जारी करवाना अनिवार्य किया गया है। इस हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में व्यक्तिगत अथवा मोबाइल नम्बर 89550-01853 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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Web Title-Notary verification abolished for birth-death registration
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