पटना। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने केवल राज्य सरकार के आदेश को ही रद्द नहीं किया है बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी को भी नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इससे पहले बंगला खाली कराने के आदेश पर एक माह के लिए अंतरिम रोक लगाई थी। मई माह में कोर्ट ने गर्मी छुट्टी के बाद सुनवाई करने का तय किया था।
19 मई से पटना हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टी घोषित की गई थी। इसके बाद 18 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई की गई। पटना हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आदेश दिया था कि जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती है। तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। अब कोर्ट ने बिहार सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।
हालांकि हाईकोर्ट के फैसेल पर तेजस्वी यादव का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन आरजेडी के नेता रामानुज प्रसाद ने कहा कि सरकार ने बदले के भावना से कार्रवाई कर रही थी। अब कोर्ट ने सरकार के दोरंगी नीति को उजागर किया है। हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। बता दें कि बंगला खाली कराने वाले आदेश के खिलाफ तेजस्वी यादव की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बंगले को खाली कराकर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी को दिए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यह सेंट्रल पूल के क्षेत्राधिकार में आता है। बंगला खाली कराकर उपमुख्मंत्री को दिया जाना गैरकानूनी है।
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