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आसाराम को SC से झटका, जमानत अर्जी खारिज, नई FIR के आदेश

कोर्ट के मुताबिक, केस के जांच अधिकारी को क्रॉस एग्जामिनेशन (जिरह) के लिए 104 बार ट्रायल कोर्ट में बुलाया गया, और ट्रायल के दौरान कई गवाहों पर भी हमले हुए, जिनमें दो की जान चली गई, ऐसे हालात में आसाराम बापू को जमानत नहीं दी जा सकती।
इसके अलावा कोर्ट ने जमानत हासिल करने के लिए जेल सुपरिंटेंडेंट का फर्जी खत दाखिल करने पर सख्त रुख अपनाते हुए राजस्थान सरकार को आसाराम बापू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक पत्र दाखिल करना गंभीर अपराध है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और न ही बिना शर्त माफी मांग लेने के आधार पर मामले को खत्म किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी एफआईआर दर्ज कर जल्द से जल्द जांच पूरी करें और अपराध साबित होने पर कानूनी कारवाई करें। कोर्ट ने फर्जी खत देने के लिए आसाराम बापू पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दरअसल, आसाराम बापू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर, 2016 को जोधपुर सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट का पत्र लगाया गया था, जिसमें लिखा था कि आसाराम की तबियत खराब है। बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यह खत फर्जी है। इसके बाद आसाराम ने भी माना था कि खत सही नहीं है और कोर्ट से बिना शर्त माफी भी मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी पिछली सुनवाई में जस्टिस आरके अग्रवाल ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, और अब मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच कर रही है।


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Web Title-Supreme Court Rejects Asaram Bapus Bail Plea In Rape Cases
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