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राजीव हत्याकांड : केन्द्र ने SC से कहा, दोषियों को रिहा करना खतरनाक

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सात दोषियों की रिहाई का विरोध किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा है कि वो तमिलनाडु सरकार के सातों दोषियों की रिहाई के प्रस्ताव से असहमत है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि दोषियों को रिहा करना खतरनाक होगा। इससे खतरनाक उदाहरण स्थापित होगा।

SC ने केन्द्र सरकार को दिया फैसले का हक...

गौरतलब है कि राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार की चिट्ठी पर तीन महीने में फैसला करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि 9 फरवरी 2014 की राज्य सरकार की चिट्ठी पर केंद्र फैसला करे। 25 साल से सात दोषी जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

2016 में तमिलनाडु सरकार ने माफी देने के लिए लिखा पत्र...


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Web Title-Cannot release Rajiv Gandhi assassination case convicts, Centre informs Supreme Court
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